हाइलाइट्स
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एमपी में नई तबादला नीति जारी
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29 अप्रैल को मोहन कैबिनेट में हुई मंजूर
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सीएम की अनुमति से ही होंगे ट्रांसफर
MP Transfer Policy: मध्यप्रदेश सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के चार दिन बाद, शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात 12:05 बजे नई तबादला नीति को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया। इस नीति के तहत अब 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का ट्रांसफर मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
यहां बता दें, 29 अप्रैल 2025 को कैबिनेट की बैठक में इस तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा इसके आदेश जारी नहीं किए गए थे। अब इसे आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है।
जानें क्या है नई तबादला नीति ?
- ट्रांसफर की प्रक्रिया में सीएम की अनुमति अनिवार्य होगी।
- राज्य एवं जिला स्तर पर ट्रांसफर के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की नीति सभी विभागों पर लागू होगी।
- इस नीति के तहत केवल 10% कर्मचारी ही ट्रांसफर के दायरे में आएंगे।
60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के होंगे ट्रांसफर
मध्यप्रदेश सरकार के अंतर्गत 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। यदि 10% ट्रांसफर की सीमा लागू होती है, तो अनुमानतः 60 हजार से अधिक कर्मचारियों का तबादला किया जा सकता है। यह प्रक्रिया 30 मई 2025 तक जारी रहेगी।
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