हाइलाइट्स
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प्री पीजी एग्जाम में बैठने वाले छात्रों को बड़ी राहत
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HC ने इंटर्नशिप की अवधि बढ़ाने के मामले में सुनाया फैसला
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रों को प्री पीजी एग्जाम में बैठने अनुमति दी
MBBS Students Relief: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने विदेश से MBBS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप की अवधि एक साल और बढ़ाए जाने के मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिका सुनवाई करते हुए कहा कि खेल प्रारंभ होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता डॉक्टरों को प्री पीजी एग्जाम में बैठने की अनुमति प्रदान करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस तरह समझें पूरा मामला
यहां बता दें,एमपी मेडिकल काउंसिल ने चार महीने पहले एमबीबीएस डिग्री करने वाले विदेश स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप की अवधि दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई। ये व्यवस्था मेडिकल काउंसिल ने तब की जब दो साल की इंटर्नशिप 31 मार्च 2025 को पूरी हो रही थी और नवंबर 2024 में इसकी अवधि बढ़ाकर तीन साल कर दी। इसके विरोध में डॉक्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर फैसला सुनाया गया है।
8 डॉक्टरों ने लगाया याचिका
विदिशा के डॉ. सौरभ रघुवंशी और उज्जैन के डॉ. जय शर्मा समेत 8 डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। याचिका में बताया गया कि उन्होंने 2017 में चीन में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लिया था। कोरोना की वजह से उन्हें 2019 में भारत लौटना पड़ा और फिर उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में पूरी की।
मेडिकल काउंसिल ने इस तरह निकाला आदेश
विदेश से एमबीबीएस करने वालों के लिए प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 1 साल की इंटर्नशिप जरूरी थी, लेकिन कोरोना के दौरान इसे बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया था। एमबीबीएस खत्म करने के बाद उन्होंने 2 साल की इंटर्नशिप शुरू की थी, जो 31 मार्च 2025 को खत्म होनी थी। लेकिन नवंबर 2024 में एक नया आदेश आया और इंटर्नशिप का समय 3 साल कर दिया गया।
यूक्रेन-फिलीपींस के छात्रों के लिए 3 साल की थी इंटर्नशिप
याचिकाकर्ता के वकील आदित्य संघी ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने युद्ध के चलते यूक्रेन और फिलीपींस से एमबीबीएस कर रहे मेडिकल छात्रों की इंटर्नशिप की अवधि 3 साल कर दी है।
मेडिकल काउंसिल ने सभी छात्रों के लिए लागू किया नियम
मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने विदेश से एमबीबीएस कोर्स करने वाले सभी छात्रों पर यह नियम लागू कर दिया। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का प्री-पीजी एग्जाम जून और जुलाई 2025 में होना है। इसके फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 7 मई निर्धारित की गई है। इंटर्नशिप की अवधि एक साल और बढ़ाने के कारण दो साल की इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे।
याचिकाकर्ता छात्रों को प्रीपीजी में बैठने की अनुमति
हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच ने मामले को सुनने के बाद फैसला सुनाया। “याचिकाकर्ता डॉक्टरों को प्री पीजी एग्जाम में बैठने के लिए छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।”
MP Board: इस बार नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री, फेल छात्र सीधे दूसरी परीक्षा में हो सकेंगे शामिल
MP Board New Rules: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) की 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम इस बार छात्रों के लिए नई व्यवस्था के साथ आएंगे। अब फेल छात्रों को सप्लीमेंट्री की पात्रता नहीं दी जाएगी। इसके बजाय वे जुलाई-अगस्त 2025 में आयोजित होने वाली दूसरी परीक्षा में शामिल होकर दोबारा पास होने का मौका पा सकेंगे। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और बारहवीं की परीक्षा में इस बार परीक्षार्थी पास होंगे या फेल। उन्हें सप्लीमेंट्री की पात्रता नहीं दी जाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…