हाइलाइट्स
- मुरैना महापौर शारदा सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
- फर्जी अंकसूची मामले में मीना जाटव की याचिका खारिज
- हाईकोर्ट ने मुरैना जिला अदालत के आदेश को किया रद्द
mayor sharda solanki fake marksheet case: मध्य प्रदेश के मुरैना में फर्जी मार्कशीट विवाद में घिरी नगर निगम महापौर शारदा सोलंकी को ग्वालियर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया और साफ कहा कि यह मामला जनहित से जुड़ा नहीं है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई मुरैना नगर निगम महापौर शारदा सोलंकी के लिए यह फैसला बड़ी जीत मानी जा रही है।
फर्जी मार्कशीट केस में हाईकोर्ट ने दी राहत
मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ कथित फर्जी 10वीं की अंकसूची मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राहत भरा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इससे आम जनता के हित पर कोई असर नहीं पड़ता। कोर्ट ने मुरैना जिला न्यायालय के आदेश को गलत ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
जानें पूरा मामला
दरअसल, बीजेपी से मेयर पद की पूर्व प्रत्याशी मीना जाटव ने महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ मुरैना जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। जिसमें मीना जाटव ने दावा किया था कि शारदा सोलंकी की दसवीं क्लास की अंकसूची फर्जी है, उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनावी हलफनामे में फर्जी अंकसूची का इस्तेमाल किया गया है साथ ही निवास की जानकारी गलत बताया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिए थे कि शारदा सोलंकी को गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद मुरैना की सियासत में तूफान आ गया था।
हाईकोर्ट से राहत, याचिका खारिज
मुरैना जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ शारदा सोलंकी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिला अदालत के आदेश को गलत ठहराते हुए स्पष्ट किया कि यह मामला जनहित से जुड़ा नहीं है और मीना जाटव की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला व्यक्तिगत आरोपों तक सीमित है और इसका सार्वजनिक महत्व नहीं है।
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चर्चा में रहीं शारदा सोलंकी
बता दें कि शारदा सोलंकी पहले कांग्रेस में थीं, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। फर्जी मार्कशीट विवाद और पार्टी परिवर्तन को लेकर वे लगातार सुर्खियों में बनी रहीं।
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