हाइलाइट्स
- मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की याचिका खारिज।
- सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका को बताया हस्तक्षेप योग्य नहीं।
- जांच रिपोर्टों में हार्ट अटैक को बताया गया मौत का कारण।
Mukhtar Ansari Death Petition: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग कर रहे अंसारी परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी द्वारा दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 30 अप्रैल को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुख्तार अंसारी की जेल में साजिशन स्लो पॉइजन देकर हत्या की गई है और इसकी जांच के लिए FIR दर्ज कर SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) गठित की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका को बताया हस्तक्षेप योग्य नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह मामला उसके हस्तक्षेप का नहीं है। इसलिए रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। यह फैसला मुख्तार अंसारी परिवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जो लंबे समय से मौत की जांच की मांग कर रहा था।
जांच रिपोर्टों में हार्ट अटैक को बताया गया मौत का कारण
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में बंद रहने के दौरान रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मजिस्ट्रियल जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिसरा जांच में यह स्पष्ट किया गया कि मौत का कारण हार्ट अटैक था। शरीर में किसी भी तरह के ज़हर की पुष्टि नहीं हुई थी।
परिवार ने जताई थी साजिश की आशंका
हालांकि, मुख्तार अंसारी के परिवार ने इन रिपोर्टों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्हें मुख्तार की जेल से की गई एक कथित फोन कॉल मिली थी, जिसमें उन्होंने जहर दिए जाने की आशंका जताई थी। इसी आधार पर उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
न्यायिक जांच रिपोर्ट अब तक नहीं मिली
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट अब तक परिवार को नहीं सौंपी गई है। इस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि मेडिकल, मजिस्ट्रेट और न्यायिक जांच की रिपोर्ट याची को उपलब्ध कराई जाए।
सुनवाई के बाद याचिका खारिज
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अब यह मामला समाप्त होता दिख रहा है।
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