हाइलाइट्स
- MP सरकार ने तबादलों पर लगी 3 साल पुरानी रोक हटाई
- 1 मई से 30 मई तक 40 हजार कर्मचारियों के तबादले होंगे
- नई नीति के तहत केवल 10% तक ट्रांसफर की अनुमति होगी
Madhya Pradesh Transfers: मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद नए नियमों के अनुसार, अब विभागों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक तबादला किया जा सकेगा। अब जिलों में ट्रांसफर के लिए प्रभारी मंत्री का अनुमोदन लेना जरुरी होगी।
साल 2021 में सरकार ने नई तबादला नीति (Transfer Policy) बनाई थी, जिसके बाद तबादलों पर रोक लगा दी गई थी। अब, सरकार 2025 में तबादलों पर लगी रोक हटाने जा रही है। प्रदेश में 1 मई से 30 मई तक तबादले किए जाएंगे, एक महीने में एमपी में 40 हजार अफसर-कर्मचारी इधर से उधर होंगे। इधर, वरिष्ठ सचिवों के लिए नई तबादला नीति को आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इस कदम से प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की उम्मीद है।
CM समन्वय से मंजूरी आवश्यक
यदि किसी विभाग को 10% से अधिक ट्रांसफर करने हैं, तो इसके लिए मुख्यमंत्री समन्वय कर अनुमति लेनी होगी। यह नियम प्रशासन में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। कभी तक स्कूल शिक्षा, पुलिस और आदिवासी कल्याण विभाग जैसे विशेष विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए अलग नियम लागू थे। अब इन्हें भी नई नीति के तहत समायोजित किया जाएगा। विशेष रूप से शिक्षकों के लिए अलग से तबादला नीति बनाई तैयार की गई है, जबकि पुलिस पुलिस मुख्यालय में ट्रांसफर के लिए विभागीय बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य होगी।
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कैसे होंगे ट्रांसफर?
तबादला नीति के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों को जहां तबादला किया जाएगा, वहां जॉइनिंग के स्थायी नियम लागू होंगे। ट्रांसफर आदेश मिलते ही अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी नई जगह पर निर्धारित तिथि से जॉइन करना अनिवार्य होगा। प्रदेश के कई मंत्री और विधायक अपने क्षेत्रों में एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी जैसे पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्ति चाहते थे, अब किसी जिले में अधिकारी या कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए जिला प्रभारी मंत्री की अनुशंसा अनिवार्य होगी।
1 मई से फिर शुरू होंगे तबादले
मध्य प्रदेश में मई महीने में तबादलों से रोक हटते ही विभागों में ट्रांसफर किए जाएंगे। जिसको लेकर कैपिंग होगी। हालांकि, स्कूल शिक्षा, गृह, और आदिवासी कल्याण विभाग जैसे बड़े विभागों में यह 3 से 5 प्रतिशत तक हो सकती है। प्रशासनिक संरचना में बदलाव लाने के लिए सरकार का यह महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार हो सके।
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