Saurabh Sharma Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोर्ट में बुधवार, 23 अप्रैल को आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत पर सुनवाई हुई। तर्क में सौरभ शर्मा के वकील दीपेश जोशी ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा, ईडी के पास सौरभ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लिहाजा हमारे मुव्वकिल को जमानत याचिका मान्य की जाए।
सोमवार, 21 अप्रैल को सौरभ शर्मा और उसके दोस्त शरद जायसवाल की जमानत याचिका दायर की गई। मामले में बुधवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में सौरभ की मां रहीं मौजूद
विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत में इस जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सौरभ शर्मा की मां और ईडी की टीम अदालत में मौजूद रहीं।
सौरभ शर्मा की जमानत मामले में आज आ सकता है फैसला
ईडी के वकील विक्रम सिंह ने सौरभ और शरद के कृत्य को गंभीर बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया। वहीं, सौरभ के वकील दीपेश जोशी ने ईडी की कार्रवाई को काल्पनिक बताते हुए सभी आरोपों को गलत बताया और जमानत दिए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
सौरभ के खिलाफ ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं
एडवोकेट दीपेश जोशी ने कहा कि सौरभ शर्मा के खिलाफ ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने दुबई का वीजा पाने के लिए एक प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी का ब्रोशर इस्तेमाल किया था, और इसी ब्रोशर के चलते सौरभ को 150 करोड़ रुपए के विला का मालिक समझा गया।

ईडी के पास विला की लोकेशन और पहचान का कोई सबूत नहीं है। सौरभ की बताई गई सोने और नकद से भरी गाड़ी उनके नाम पर रजिस्टर नहीं है। मनगढ़ंत आरोपों के चलते मेरे क्लाइंट को जेल में रखा गया है, जबकि हमें लोकायुक्त से जमानत मिल चुकी है।
मां-पत्नी को इस कोर्ट से मिल चुकी जमानत
इसी महीने की 9 अप्रैल को इसी कोर्ट से सौरभ की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, जीजा विनय आसवानी और जबलपुर निवासी साले रोहित तिवारी को जमानत मिल गई। 18वें अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत से 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई थी। वहीं, जमानत नहीं मिलने की हालत में सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद और चेतन की पेशी 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी।
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ईडी ने 8 अप्रैल को पेश किया था चालान
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने आरटीओ के करोड़पति पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा उसके सहयोगियों शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के खिलाफ 8 अप्रैल मंगलवार को कोर्ट में चालान पेश किया था। इसमें इनोवा कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश सौरभ का ही बताया गया है।
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