Unregistered Doctors Practicing in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आए डॉक्टरों द्वारा बिना स्थानीय पंजीयन के चिकित्सा प्रैक्टिस करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसको लेकर रायपुर के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (CMHO) ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है।
बिना रजिस्ट्रेशन के इलाज करना नियमों का उल्लंघन
CMHO कार्यालय की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है कि राज्य में कोई भी बाहरी डॉक्टर तब तक चिकित्सा सेवा नहीं दे सकता, जब तक कि वह छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद (CG Medical Council) में विधिवत पंजीकृत न हो।
इसके बावजूद, कई निजी अस्पतालों में बाहरी डॉक्टरों द्वारा होटल, ओपीडी या क्लिनिक के ज़रिए इलाज किया जा रहा है, जो कि नर्सिंग होम एक्ट और काउंसिल के नियमों के खिलाफ है।
यह भी पढ़ें- CG NEWS: बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य के कलेक्टर्स को लिखा पत्र, CIPET की जानकारी छात्रों तक पहुंचाने का किया आग्रह
निजी अस्पतालों से मांगी गई जानकारी, 3 दिन का अल्टीमेटम
CMHO ने सभी निजी अस्पतालों को 3 दिनों के भीतर ऐसे डॉक्टरों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जो बिना वैध पंजीकरण के कार्यरत हैं। यह भी चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
क्यों जरूरी है राज्य में पंजीकरण?
हर राज्य की मेडिकल काउंसिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि चिकित्सा सेवाएं कानूनी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से दी जाएं। बिना रजिस्ट्रेशन के इलाज करना न केवल मरीजों के लिए जोखिमभरा हो सकता है, बल्कि यह कानूनन अपराध भी है।
स्वास्थ्य विभाग ने जताई सख्ती
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य में मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में इस पर जिला स्तर पर विशेष जांच अभियान चलाए जाने की भी संभावना है।
यह भी पढ़ें- CG Gold Rate Today: 18 अप्रैल 2025 को सोना फिर हुआ महंगा, चांदी भी छू रही ₹99,900 प्रति किलो