CG B.Ed Assistant Teachers: छत्तीसगढ़ के हजारों सहायक शिक्षक (Assistant Teachers), जो सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देशों के बाद बर्खास्त कर दिए गए थे, अब दोबारा स्कूलों में लौट सकते हैं।
यह राहत देने वाला फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnudev Sai) की अध्यक्षता में गुरुवार, 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन (Mahanadi Bhawan) में होने वाली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में लिया जा सकता है।
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सरकार ने 2897 सहायक शिक्षकों को पद से किया था बर्खास्त
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास D.Ed की डिग्री होना अनिवार्य है। इस फैसले के बाद B.Ed डिग्रीधारियों को अयोग्य मानते हुए राज्य सरकार ने 2897 सहायक शिक्षकों को पद से बर्खास्त कर दिया था।
यह सभी शिक्षक पहले सशर्त नियुक्त किए गए थे, जिसमें साफ लिखा गया था कि उनकी सेवा सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।
शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी रहा
SLP (Special Leave Petition) खारिज होने के बाद सरकार को उन्हें हटाना पड़ा, लेकिन शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी रहा। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा तो मुख्यमंत्री निवास में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन (Amitabh Jain), प्रमुख सचिव सुबोध सिंह (Subodh Singh), स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी (Siddharth Komal Pardeshi) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
फैसले से बर्खास्त शिक्षकों को मिलेगा राहत
सूत्रों के अनुसार, बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि राज्य में सहायक शिक्षक (विज्ञान) के हजारों पद खाली हैं और इन्हीं पदों पर इन शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2621 पदों पर पुनर्नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
अगर गुरुवार को प्रस्ताव पास हो जाता है, तो यह फैसला उन बर्खास्त शिक्षकों के लिए बड़ी राहत बनकर आएगा, जो पिछले कई महीनों से धरना-प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। यह फैसला न सिर्फ उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती देगा।
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