Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (Bilaspur) में बीते 30 मार्च को हुए दर्दनाक हादसे को लेकर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हिंदू नववर्ष (Hindu New Year) के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान मल्हार (Malhar) के केंवटपारा (Kewatpara) इलाके में एक मकान की बालकनी गिर गई थी, जिससे एक मासूम बच्चे की मौत हो गई और अन्य चार बच्चे घायल हो गए थे।
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कलेक्टर ने कोर्ट को दी ये जानकारी
इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा (Chief Justice Ramesh Kumar Sinha) और न्यायमूर्ति शामिल हैं, ने जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई शुरू की।
मंगलवार को हुई सुनवाई में बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण (Bilaspur Collector Avneesh Sharan) ने पूर्व आदेश के अनुपालन में अपना शपथपत्र कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने बताया कि यह हादसा डीजे की तेज आवाज से नहीं, बल्कि डीजे वाहन की टक्कर (Impact) से हुआ था, जिससे मकान का छज्जा गिरा।
उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर (Deputy Advocate General Shashank Thakur) ने कोर्ट को बताया कि डीजे वाहन के कारण छज्जा गिरने की पुष्टि हुई है। इसके आधार पर वाहन मालिक, डीजे संचालक और चालक के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है और पुलिस इस मामले की जांच (Investigation) कर रही है।
जून महीने में होगी अगली सुनवाई
हादसे में घायल बच्चों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई थी। कोर्ट ने कलेक्टर द्वारा पेश किए गए शपथपत्र को स्वीकार करते हुए सभी तथ्यों पर बारीकी से नजर डालने की बात कही है।
अगली सुनवाई जून (June) महीने में रखी गई है, जिसमें हादसे की जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट आगे की कार्यवाही करेगा।
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