PAN-Aadhaar Linking Update: भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने PAN-Aadhaar लिंकिंग को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है। इस आदेश के मुताबिक, कुछ खास श्रेणी के PAN होल्डर्स के लिए आधार से पैन लिंक करने की नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।
कौन लोग हैं इस एक्सटेंशन के पात्र?
CBDT के 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह राहत उन व्यक्तियों को दी गई है:
- जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के लिए आवेदन किया था।
- और उन्हें उसी आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर PAN अलॉट हुआ है।
ऐसे लोगों को अब अपने PAN को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। हालांकि बता दें, जरूरत पड़ने पर यह अवधि सरकार आगे भी बढ़ा सकती है।
PAN-Aadhaar लिंकिंग की पुरानी डेडलाइन और जुर्माना
बाकी सामान्य PAN कार्ड धारकों के लिए बिना जुर्माना PAN-Aadhaar लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking) की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। इसके बाद भी PAN लिंक किया जा सकता है लेकिन इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
कैसे करें PAN-Aadhaar Linking
ऑनलाइन प्रोसेस:
- आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- PAN, Aadhaar नंबर और OTP भरें।
ऑफलाइन प्रोसेस:
- नजदीकी NSDL या UTIITSL सर्विस सेंटर जाएं।
- Annexure-1 फॉर्म भरें।
- PAN और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जाएं।
नोट: ध्यान रहे कि PAN और Aadhaar में नाम, जन्मतिथि और जेंडर की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। अगर दोनों डॉक्युमेंट्स में कोई डेमोग्राफिक डिफरेंस है, तो लिंकिंग रिजेक्ट हो सकती है। इस मिसमैच को दो तरीके से दूर किया जा सकता है- या तो PAN डिटेल्स में NSDL/UTIITSL की वेबसाइट से करेक्शन कराकर या फिर आधार Aadhaar में UIDAI की वेबसाइट या आधार सेवा केंद्र पर करेक्शन कराकर।
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लाखों यूज़र्स होंगे प्रभावित
इस नई राहत से लाखों वे लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें हाल ही में Aadhaar एनरोलमेंट ID के आधार पर PAN जारी किया गया है। सरकार की मंशा डिजिटल डॉक्युमेंट्स को एक-दूसरे से जोड़ने की है ताकि टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके।