Waqf Board Properties: वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों (Waqf Board Properties) पर कब्जा हटेगा? प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास 7000 से अधिक संपत्तियां हैं, जिनमें से 80% पर अवैध कब्जा है।
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास करीब 5000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 7000 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं। यह संपत्तियां जिनमें शामिल हैं, मस्जिद, कब्रिस्तान, मजार व दरगाह, मकबरे, ईदगाह, मदरसे, स्कूल व कॉलेज हैं। इन्हीं संपत्तियों में से अधिकतर में अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है।
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने शुरू की कार्रवाई
वक्फ संशोधन बिल के संसद में पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड (Waqf Board Properties) ने सक्रियता दिखाई है। बोर्ड ने मुतवल्लियों (संपत्ति प्रबंधकों) को पत्र लिखकर संपत्तियों की जानकारी मांगी है। अब तक 70% संपत्तियों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जहां से सूचना मिली है, वहां कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने क्या कहा?
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज ने कहा कि कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। जवाब मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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क्या नए कानून से बदलेगी स्थिति?
वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Board Properties) के लागू होने के बाद संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन अधिक सख्त होगा। इससे अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया में समय लग सकता है, क्योंकि कब्जाधारी भी कानूनी रूप से चुनौती दे सकते हैं।
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