हाइलाइट्स
- छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
- 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है
- अब बिना किसी सरचार्ज के अपना टैक्स भर सकते हैं नागरिक
CG Property Tax Deadline: छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति कर (Property Tax) जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। पहले यह 31 मार्च थी, लेकिन लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी के कारण इसे आगे बढ़ाया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (Urban Administration and Development Department) ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इसमें सभी कलेक्टर (Collector), आयुक्त (Commissioner) और नगर पालिका अधिकारी (Municipal Officers) को निर्देश दिए गए हैं कि करदाताओं को इस फैसले की जानकारी दी जाए।
बिना जुर्माना कर सकते हैं भुगतान
अब नागरिक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क (Surcharge) या जुर्माने (Penalty) के 30 अप्रैल 2025 तक संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।
कर्मचारियों को घर-घर जाकर कर वसूली के निर्देश
सरकार ने नगर निगम (Municipal Corporation) और नगर पालिका (Municipality) के कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे घर-घर जाकर करदाताओं से कर वसूलें। इसके अलावा, नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान (Online Payment) के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव के कारण बढ़ी तिथि
विभाग ने बताया कि इस साल मतदाता सूची (Voter List) संशोधन और चुनाव ड्यूटी (Election Duty) के कारण राजस्व वसूली प्रभावित हुई थी। इसी वजह से सरकार ने 30 दिनों की विशेष छूट देने का फैसला लिया।सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन मोड (Online Mode) से भुगतान करने की सलाह दी है, ताकि उन्हें कार्यालय जाने की जरूरत न पड़े।
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