(रिपोर्ट, अंकित श्रीवास्तव)
हाईलाइट्स
- गोरखपुर नगर निगम ने 101 करोड़ की संपत्ति कर वसूली है।
- 30 मार्च को 40 लाख रुपये की वसूली की गई थी।
- दो साल में नगर निगम की 100% बढ़ गई है।
Gorakhpur Nagar Nigam: गोरखपुर नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली में इतिहास रच दिया है! इस बार नगर निगम ने ऐसा झंडा गाड़ा कि प्रदेश के बड़े शहर भी दंग रह गए। 90 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार करते हुए निगम ने 101 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है। गोरखपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश के उन चुनिंदा नगर निगमों में शामिल हो गया, जिन्होंने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है।
रविवार-ईद की छुट्टियां भी नहीं रोक सकीं वसूली
गोरखपुर नगर निगम ने ईद वाले दिन भी वसूली नहीं रोकी थी। रविवार 30 मार्च को गोरखपुर नगर निगम द्वारा 40 लाख रुपये की वसूली की गई थी। 31 मार्च को ईद के बावजूद टैक्स काउंटर खुले रहे। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी।
बड़े बकायेदार भी झुके, करोड़ों रुपये का भुगतान
इस बार बड़े सरकारी बकायेदारों ने भी नगर निगम में टैक्स जमा किया है। कुछ ने अपनी मर्जी से टैक्स जमा किया, तो कुछ से लगातार दबाव डालकर वसूला गया।
लोक निर्माण विभाग (PWD) – 1 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। गोरखपुर के बिजली विभाग ने 6.79 करोड़ रुपए की राशि अदा की है, लेकिन अभी भी ₹6 करोड़ बकाया है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने 1 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कर दिया है लेकिन 2 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है। हालांकि पूर्वोत्तर रेलवे, मंडी समिति, और न्याय विभाग के 18 करोड़, 1.80 करोड़ और 4 करोड़ रुपए बकाया है।
बकायेदारों पर नगर निगम ने दिखाई सख्ती
नगर निगम ने कई बकायादारों पर सख्ती दिखाई है। जिसकी वजह से कई विभागों ने बकाया टैक्स चुका दिया है। नगर निगम ने पिछले दो साल में संपत्ति कर से जुड़ी दोगुनी वसूली की है। गोरखपुर नगर निगम ने वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ रुपए की वसूली की थी, जबकि यही वसूली 2024-25 में बढ़कर 101 करोड़ रुपए हो गई।
अधिकारियों की मेहनत और जनता का सहयोग
नगर निगम के अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने कहा, “शासन ने हमें 90 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया था, लेकिन हमने इसे पार कर 101 करोड़ रुपये वसूल लिए। यह टीम वर्क और नागरिकों के सहयोग का परिणाम है। हम आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे।”
शहरवासियों को मिलेगा फायदा
सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण
सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था में सुधार
स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था में सुधार
प्रयागराज में 5 घरों पर हुई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- 10-10 लाख का हर्जाना मिलेगा
सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर मंगलवार (1 अप्रैल) को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया कि वह 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे। यह मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिया जाना अनिवार्य होगा। पढ़ने के लिए क्लिक करें