हाइलाइट्स
- दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी।
- नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी।
- सामान्य अकुशल श्रमिकों का वेतन 466 रुपए।
MP Minimum Wage Hike 2025: मध्यप्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए खुशखबरी है। 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है। साथ ही, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) भी दिया जाएगा। इससे प्रदेश की मिलों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों और बिजली कंपनियों में कार्यरत लगभग 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके लिए श्रम आयुक्त द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
सैलरी बढ़ोतरी का विवरण
चारों श्रेणियों के कर्मचारियों का दैनिक वेतन 466 रुपए से 633 रुपए तक बढ़ाया गया है। वेतन वृद्धि का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI Index) है। श्रम आयुक्त द्वारा साल में दो बार (अप्रैल और अक्टूबर) न्यूनतम वेतन में संशोधन किया जाता है।
नया दैनिक वेतनमान (1 अप्रैल 2025 से)
श्रेणी | पुराना वेतन (रुपए) | नया वेतन (रुपए) |
---|---|---|
अकुशल श्रमिक | 368.27 | 466.35 |
अर्द्धकुशल श्रमिक | 406.58 | 505.00 |
कुशल श्रमिक | 472.85 | 571.00 |
उच्च कुशल श्रमिक | 535.35 | 633.00 |
मासिक वेतन में वृद्धि
1. सामान्य/अनुसूचित क्षेत्र (26 दिन के आधार पर)
श्रेणी | पुराना वेतन (रुपए) | नया वेतन (रुपए) |
---|---|---|
अकुशल श्रमिक | 9,775 | 12,125 |
अर्द्धकुशल श्रमिक | 10,571 | 13,121 |
कुशल श्रमिक | 12,294 | 14,844 |
उच्च कुशल श्रमिक | 13,919 | 16,469 |
2. कृषि क्षेत्र
- अकुशल श्रमिकों को 255.33 रुपए के स्थान पर अब 330.93रुपए प्रतिदिन मिलेंगे।
3. सरकारी विभाग (30 दिन के आधार पर)
श्रेणी | पुराना वेतन (रुपए) | नया वेतन (रुपए) |
---|---|---|
अकुशल श्रमिक | 9,575 | 12,125 |
अर्द्धकुशल श्रमिक | 10,571 | 13,121 |
कुशल श्रमिक | 12,294 | 14,844 |
ट्रेड यूनियनों की मांग
कई ट्रेड यूनियन नेताओं, जिनमें पूषण भट्टाचार्य, अशोक पांडे, वासुदेव शर्मा और मनोज भार्गव शामिल हैं, ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में पुराने इंडेक्स के बजाय नए इंडेक्स के आधार पर वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में वेतन बढ़ाया गया था, लेकिन मई में इसे कम कर दिया गया था।
यह बढ़ा हुआ वेतनमान 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। अक्टूबर 2025 में इसमें फिर संशोधन किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें-