हाइलाइट्स
रायपुर में चलाया जा रहा है टैक्स वसूली अभियान
50 % तक की जा रही नागरिकों को टैक्स में छूट
31 मार्च के बाद किसी भी टैक्स में राहत नहीं
Property Tax Deadline 2025: छत्तीसगढ़ में नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के शुरू होने (1 अप्रैल) से पहले नगर निगम, रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) और हाउसिंग बोर्ड संपत्ति कर एवं जलकर की वसूली के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। हालांकि, अभी भी लोग टैक्स (Property Tax Deadline 2025) जमा करने में देरी कर रहे हैं, जिसके चलते मार्च के अंतिम सप्ताह में भारी भीड़ हो सकती है।
आरडीए ने बकाया राशि जमा करने वालों को राहत देते हुए 31 मार्च 2025 तक कई योजनाओं में छूट प्रदान की है। इसके तहत अलग-अलग टैक्स में विशेष छूट लोगों को प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं वार्डों में शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
करदाताओं को इस तरह से मिल रही छूट

संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स): सरचार्ज की पूर्ण छूट
पुरानी आवासीय योजनाएं: एकमुश्त भुगतान पर 50% छूट
पुरानी व्यावसायिक योजनाएं: सरचार्ज पर 30% छूट
प्रधानमंत्री आवास योजना: किस्तों के सरचार्ज पर 50% छूट
कौशल्या माता विहार व इंद्रप्रस्थ रायपुरा (पीएम आवास): जलकर के सरचार्ज पर 100% छूट
1 अप्रैल के बाद 18% अतिरिक्त सरचार्ज लागू
यदि बकाया राशि 31 मार्च तक जमा नहीं की गई, तो 1 अप्रैल 2025 से सभी पुराने प्रोजेक्ट्स (जिनका निर्माण कार्य पूरे 3 महीने पहले हुआ हो) पर 18% सरचार्ज (Property Tax Deadline 2025) लगेगा। इसको लेकर भी संबंधित विभाग ने तैयारियां कर ली है। लोगों को इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है।
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विशेष वसूली शिविरों का भी किया जा रहा आयोजन
आवास एवं पर्यावरण मंत्री के निर्देश पर आरडीए के सीईओ ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष वसूली कैंप लगाने का आदेश दिया है। इन कैंपों का विवरण इस प्रकार है:
बुधवार-गुरुवार (26-27 मार्च): बोरियाखुर्द
शुक्रवार (28 मार्च): रायपुरा
शनिवार (29 मार्च): सरोना योजना
ये कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे, जहां लोग एकमुश्त भुगतान कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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