CG SISF Bill 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। यह बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर गठित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इस विशेष बल के लिए 500 जवानों की एक बटालियन बनाई जाएगी। इन जवानों को पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर SISF में भेजा जाएगा। SISF की तैनाती एनटीपीसी (NTPC), एनएमडीसी (NMDC), और सीसीएल (CCL) जैसे संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रों में की जाएगी। इससे इन क्षेत्रों की सुरक्षा और मजबूत होगी।
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औद्योगिक विकास और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा कदम: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को राज्य के औद्योगिक विकास और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि SISF न केवल उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि राज्य के संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लिया है।
इससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में ऐसे बल का गठन हो चुका है। SISF का गठन छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ-साथ राज्य के रोजगार क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगा।
SISF को अर्धसैनिक बल के रूप में किया जाएगा विकसित
SISF बल को पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन रखा जाएगा। इसे अर्धसैनिक बल के रूप में विकसित किया जाएगा। बल का उद्देश्य राज्य के उद्योगों को सुरक्षित रखना और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
इस बल की स्थापना के साथ, छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत बनाएगा। SISF के जवान सुरक्षा के उच्च मानकों का पालन करेंगे और औद्योगिक क्षेत्रों में संभावित खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित होंगे।
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