EPF PF Withdrawal Rules 2025: PF खाते को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा रेग्युलेट किया जाता है। हर महीने, इसमें कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों का योगदान जमा होता है। जरूरत पड़ने पर, कुछ शर्तों के साथ खाते में जमा राशि का एक हिस्सा निकाला जा सकता है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक महीने से बेरोजगार है, तो वह अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75% निकाल सकता है। इसके अलावा, होम लोन (Home Loan) पर डाउन पेमेंट करने के लिए सदस्य अपनी जमा राशि का 90% तक निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
PF Withdrawal के नियम
रिटायरमेंट के बाद, व्यक्ति अपने फाइनल सेटलमेंट क्लेम के लिए आवेदन कर सकता है। खास बात यह है कि रिटायरमेंट पर PF खाते से निकासी पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है। हालांकि, अगर खाता खोले जाने के 5 साल के भीतर पैसे निकाले जाते हैं, तो उस पर टैक्स लगता है।
इसके तहत, 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) लागू होता है। यह नियम PF खाताधारकों को निकासी से पहले टैक्स संबंधी जानकारी रखने में मदद करता है।
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ATM के जरिए PF खाते से पैसे निकालने की सुविधा
जब कोई नई सिस्टम शुरू की जाती है तो शुरू में कुछ कमियां होती हैं, जिन्हें समय और जरूरत के अनुसार ठीक कर लिया जाता है। इसके अलावा, टेक्निकल सुधारों से इसे आसान बना दिया गया है। इनमें से एक है PF स्कीम।
हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि अगले साल से PF खाताधारक बैंक खाते से पैसे निकालने की तरह ही ATM के जरिए भी अपने PF खाते से पैसे निकाल सकेंगे।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ATM से कितना पैसा निकाला जा सकता है और इसके नियम क्या होंगे? आओ, हमें विस्तार से बताओ.
कब निकाल सकेंगे ATM से PF का पैसा?
हाल ही में केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता दावड़ा ने कहा कि इस सुविधा के लिए हार्डवेयर को अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फीचर में बदलाव जनवरी 2025 से दिखाई देंगे।
ऐसे में अनुमान है कि जनवरी 2025 से PF खाताधारक ATM के जरिए पैसा निकाल सकेंगे। हालाँकि, अभी तक कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं दी गई है।
ATM से कितना पैसा निकाल सकते हैं?
- शुरुआत में खाताधारक अपने PF खाते में जमा कुल राशि का केवल 50% ही ATM से निकाल सकेंगे।
- भविष्य में यह सीमा बढ़ाई जाने की संभावना है।
- इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लाभार्थियों को पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
इन बातों का रखें विशेष ध्यान
- PF खाताधारक, लाभार्थी और नामित व्यक्ति ATM के माध्यम से PF का पैसा निकाल सकेंगे।
- शुरुआत में खाते में जमा कुल राशि का केवल 50% ही निकाला जा सकेगा।
- यदि PF खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति ATM के माध्यम से पैसा निकाल सकेगा।
- मृतक सदस्य के परिवार को EDLI (Employee Deposit Linked Insurance) योजना के तहत ATM से 7 लाख रुपये की बीमित राशि निकालने की सुविधा भी मिलेगी।
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