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छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के बाद नहीं होगी वेतन वसूली, आदेश को किया रद्द

हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पूर्व में अधिक भुगतान किए गए वेतन की कोई भी वसूली नहीं की जा सकती।

Harsh Verma by Harsh Verma
March 12, 2025
in छत्तीसगढ़, टॉप न्यूज, बिलासपुर, रायगढ़
Bilaspur High Court
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हाइलाइट्स

  • बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
  • सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय
  • पूर्व में अधिक भुगतान किए गए वेतन की नहीं होगी वसूली 

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि रिटायरमेंट के बाद शासकीय कर्मचारियों से वेतन वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने पूर्व के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आधार बनाकर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जारी वसूली आदेश को रद्द किया और संबंधित विभागों को वसूली गई राशि लौटाने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पूर्व में अधिक भुगतान किए गए वेतन की कोई भी वसूली नहीं की जा सकती।

जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट के एक साल पूर्व या उसके बाद वेतन वृद्धि में हुई गलती के आधार पर वेतन की वसूली नहीं होगी।

याचिकाकर्ताओं ने दी थी चुनौती

DA Hike Good news for government employees salary may increase before Lok Sabha elections - India Hindi News सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती है सैलरी, देश

ताराचंद पटेल, सोहनलाल साहू, ग्रिगोरी तिर्की और टेल्सस एक्का ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के कुछ माह बाद संभागीय संयुक्त संचालक, बिलासपुर ने उनके खिलाफ वेतन वसूली का आदेश जारी कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व के फैसलों का उल्लंघन बताया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह केस और थॉमस डेनियल बनाम स्टेट ऑफ केरला केस में दिए गए फैसलों का हवाला दिया। इन फैसलों में स्पष्ट किया गया था कि रिटायरमेंट के बाद वेतन वसूली नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने वसूली आदेश किया रद्द

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व में हुई वेतन गणना की किसी भी त्रुटि के कारण कर्मचारियों से वसूली नहीं की जा सकती। इसके साथ ही संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर कर्मचारियों से वसूली गई राशि लौटाने का निर्देश दिया।

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला

इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अक्सर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन वसूली का सामना करना पड़ता है। हाई कोर्ट के इस फैसले से अब इस प्रकार की वसूली पर रोक लग गई है।

अब संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर और पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ताओं की राशि जल्द से जल्द लौटाएं।

यह भी पढ़ें: छत्‍तीसगढ़ ACB-EOW की रेड: बीजापुर में सहायक आयुक्‍त आनंद सिंह के ठिकानों पर फिर छापा, दस्‍तावेजों की जांच में जुटी टीम

Harsh Verma

Harsh Verma

पत्रकारिता में खुद को गढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से निकला हूं। सक्रिय पत्रकारिता के सफर की शुरुआत 2020 से की। बंसल न्यूज डिजिटल से जुड़ने से पहले राज एक्सप्रेस और स्वराज एक्सप्रेस में काम कर चुका हूं। राजनीति और पर्यावरण से संबंधित खबरों में खास रुचि है। लगातार कुछ नया सीखने और करने का प्रयास करता हूं।

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