CG B.Ed Teachers Reinstatement Demand: छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी (B.Ed Degree Holder) बर्खास्त सहायक (Assistant Teachers) की बहाली की मांग जोर पकड़ रही है। भाजपा (BJP) और कांग्रेस (Congress) विधायकों ने सरकार से जल्द कार्रवाई की अपील की है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने बताया कि मामला उच्च न्यायालय (High Court) के आदेश के कारण अटका है। सरकार इस पर संवेदनशील है और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।
विधानसभा में उठी मांग

विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर (Ajay Chandrakar), धर्मजीत सिंह (Dharamjeet Singh) और कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप (Byas Kashyap) ने सरकार से बर्खास्त शिक्षकों की बहाली की मांग की।
उन्होंने कहा कि सैकड़ों शिक्षक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार केवल कमेटी बनाने तक सीमित है।
मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 2023 में सहायक शिक्षकों के 6285 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें बीएड डिग्रीधारी 2621 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन अप्रैल 2024 में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
सरकार की स्थिति स्पष्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय अंतर्विभागीय कमेटी गठित की गई है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील दायर की थी और अब पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है।
शिक्षकों में आक्रोश
नौकरी से निकाले गए शिक्षक लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। कई शिक्षकों का कहना है कि यदि बहाली नहीं हुई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।
सरकार का रुख क्या है?
सरकार ने अब तक भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के प्रति पूरी तरह जागरूक है और जल्द समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।
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