हाइलाइट्स
- छत्तीसगढ़ रेरा के नए नियम
- फ्लैट और कॉलोनी हस्तांतरण पर होगी स्पष्टता
- कॉलोनी की सुविधाओं और मेंटनेंस के लिए सोसाइटी होगी जिम्मेदार
CG RERA New Rules: छत्तीसगढ़ रेरा (RERA) ने कॉलोनियों और फ्लैट्स के हस्तांतरण और मेंटनेंस चार्ज को लेकर स्पष्ट नियम जारी किए हैं। अब कॉलोनी या फ्लैट का निर्माण पूरा होने के बाद उसे पंजीकृत सोसाइटी को सौंपना अनिवार्य होगा।
हर आवंटित व्यक्ति (allottee) को तय मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना होगा, अन्यथा उसे ब्याज सहित बकाया चुकाना पड़ेगा।
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हस्तांतरण की प्रक्रिया
- किसी भी कॉलोनी (Colony) या फ्लैट (Flat) के निर्माण के बाद इसे एक पंजीकृत सोसाइटी (Registered Society) को सौंपा जाता है।
- यह सोसाइटी कॉलोनी की सुविधाओं और मेंटनेंस के लिए जिम्मेदार होगी।
मेंटनेंस चार्ज भरना अनिवार्य
- प्रत्येक आवंटित व्यक्ति (Allottee) को तय मेंटनेंस चार्ज (Maintenance Charge) देना जरूरी होगा।
- अगर कोई व्यक्ति मेंटनेंस चार्ज नहीं देता, तो सोसाइटी इस मामले को रेरा (RERA) के समक्ष रख सकती है।
- बकाया चार्ज पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
मेंटनेंस चार्ज विवादों की सुनवाई

- अगर कोई आवंटित व्यक्ति एलॉटमेंट डीड (Allotment Deed) में तय शर्तों का पालन नहीं करता, तो रेरा इसमें सुनवाई कर सकता है।
- मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से जुड़े मामलों को सहकारिता अधिनियम (Cooperative Act) के तहत निपटाया जाएगा।
रेरा के नए नियम क्यों ज़रूरी हैं?
- कई सोसाइटीज में मेंटनेंस चार्ज को लेकर विवाद होते हैं।
- रेरा ने इस नियम से फ्लैट मालिकों और सोसाइटी दोनों को राहत दी है।
- अब बकाया राशि की वसूली का कानूनी आधार होगा।
फ्लैट मालिकों के लिए चेतावनी
- अब कोई भी फ्लैट या प्लॉट लेने से पहले मेंटनेंस चार्ज की शर्तों को समझना जरूरी होगा।
- मेंटनेंस चार्ज न देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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