हाइलाइट्स
- हाईकोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ दिए निर्देश
- डबल बेंच ने अवमानना मामले में दिया आदेश
- अभ्यार्थियों की याचिका पर सुनाया आदेश
MP High Court News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए डीपीई कमिश्नर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच ने मामले में मप्र लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। डबल बेंच ने उन्हें कम्पलाईज रिपोर्ट के साथ 23 मार्च को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
अभ्यार्थियों ने दायर की हैं याचिकाएं
दरअसल, यह मामले हरिओम यादव सहित करीब पचास अभ्यार्थियों की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील की रामेश्वर पी सिंह और शिवांशु कोल ने बताया कि आवेदक सहित पचास से अधिक शिक्षकों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में ट्रायबल वेलफेयर स्कूल में की गईं पदस्थपना को कोर्ट ने अवैधानिक माना था और उनकी पहली पसंद के अनुसार याचिकार्ताओं के वर्ग में DPI के स्कूल में चार हफ्ते में पदस्थापना करने के लिए कमिश्नर DPI को निर्देशित किया था।
3 मार्च को भी मौजूद नहीं हुईं DPI कमिश्नर
निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी कमिश्नर डीपीआई ने आदेश को तवज्जो नहीं दी। जिस पर कई अभ्यार्थियों की ओर से अवमानना याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से दायर मामले में कोर्ट ने 10 फरवरी 2025 को डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता को नोटिस जारी कर 3 मार्च के पूर्व जवाब तलब किया था। आवेदक की ओर से दलील दी गई कि नोटिस की तामीली के बावजूद भी अनावेदक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है और ना ही महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क किया।
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आवेदक की ओर से कहा गया कि अनावेदक के खिलाफ कई अवमानना याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन किसी भी प्रकरण में उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 23 मार्च को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
Indore International womens Day: महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री, सिटी बस-आई बस व ई-बसों में नहीं लेना होगी टिकट
Indore News: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International women’s Day) पर महिलाओं को तोहफे देने का ऐलान शुरू हो गया है। इस मामले में इंदौर में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड(AICTSL) ने 8 मार्च को महिलाओं के लिए बसों का सफर मुफ्त कर दिया है। इस मौके पर सभी सिटी बसों, आई बस और ई-बसों में महिलाएं बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। महापौर और AICTSL बोर्ड अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…