हाइलाइट्स
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मध्यप्रदेश में निजी वाहनों पर हूटर बैन
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फ्लैश लाइट और VIP स्टिकर लगाने पर भी होगा एक्शन
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15 दिन का विशेष अभियान चलाएगी पुलिस
No Hooter On Private Vehicles MP: मध्यप्रदेश में निजी वाहनों पर हूटर, फ्लैश लाईट और वीआईपी स्टीकर लगाने वालों पर अब एक्शन होगा। एमपी पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी कर उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो अपने निजी वाहन में हूटर, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टीकर और गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं।

5 हजार रुपए तक का जुर्माना
मध्यप्रदेश पुलिस इसके लिए 15 दिन का एक विशेष अभियान चलाएगी। पुलिस मुख्यालय ने भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर समेत प्रदेश के सभी एसपी को निर्देश जारी किए हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा।
प्राइवेट वाहनों पर हूटर लगाकर रौब झाड़ने की घटनाएं
मध्यप्रदेश में निजी वाहनों पर हूटर लगाकर रौब झाड़ने की घटनाएं पुलिस के सामने आईं। भोपाल में हुई ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIS) के दौरान VIP मूवमेंट के दौरान एक काले रंग की हूटर लगी गाड़ी काफिले के पीछे पहुंच गई। जब पुलिस ने आनन-फानन में उसे रोका तो वाहन चालक ने स्पीड बढ़ा दी। कार के रुकने पर पूछताछ में पता चला कि प्राइवेट वाहन पर अवैध रूप से हूटर लगाया गया था।

जबलपुर में कलेक्टर के सामने आई VIP पास लगी गाड़ी
16 जनवरी को जबलपुर में कलेक्टर के सामने एक VIP पास और हूटर लगी गाड़ी आ गई थी। गाड़ी से आए शख्स ने कलेक्टर से सर्किट हाउस में कमरा मांगा। कलेक्टर को शक हुआ तो जांच की गई। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। इन घटनाओं को देखते हुए अब पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में हूटर लगाकर घूमने वाले वाहन चालकों के अलावा गाड़ियों पर VIP स्टीकर और फ्लैश लाइट लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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18 मार्च तक मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट
उप-पुलिस महानिरीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हूटर, फ्लैश लाइट, गलत नंबर प्लेट लगाकर घूमने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से वाहन चालकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसलिए ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। 18 मार्च तक कार्रवाई की डिटेल रिपोर्ट मंगाई गई है।
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