CG Budget Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट से पहले कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली, श्रम कानूनों में संशोधन किया गया, औद्योगिक विकास नीति को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए गए। इसके अलावा, धान परिवहन दरें तय की गईं और उपभोक्ता विवाद निपटान के लिए नया पद सृजित किया गया।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में कल यानी 3 मार्च को बजट पेश होना है। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnu Deo Sai) ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव (Arun Sao) ने बताया कि यह बैठक आगामी बजट और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित रही।
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कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:
1. आबकारी नीति 2025-26 को स्वीकृति
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी। यह नीति 2024-25 के समान होगी। राज्य में 674 शराब दुकानें संचालित होंगी। विदेशी मदिरा खरीद और वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited) द्वारा किया जाएगा। शराब पर लगने वाला 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया।
2. लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक पास
सरकार ने सरकारी परिसरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 को मंजूरी दी। इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
3. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने की पहल
राज्य में 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाली औद्योगिक विकास नीति को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने नए संशोधन किए। इससे उद्योगों को निवेश के लिए बेहतर माहौल मिलेगा।
4. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
राज्य सरकार ने ई-प्रोक्योरमेंट की जटिलता को दूर करने के लिए सशक्त समिति को भंग कर दिया। अब 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं पीएफआईसी (PFIC) द्वारा स्वीकृत की जाएंगी।
5. उपभोक्ता विवाद निपटान के लिए नया पद
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (Chhattisgarh Consumer Disputes Redressal Commission) में लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए एक नया सदस्य पद सृजित किया गया।
6. धान एवं चावल परिवहन दरें तय
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में समर्थन मूल्य योजना के तहत धान और चावल परिवहन दरें तय करने के लिए राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिली।
7. श्रम कानूनों में संशोधन
छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में बदलाव किए गए।
8. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, उप पंजीयक के रिक्त पदों को भरने के लिए पांच वर्षों की अर्हकारी सेवा में छूट प्रदान की गई।
9. आजीविका सृजन एवं ग्रामीण विकास पर एमओयू
छत्तीसगढ़ सरकार और व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (The Art of Living) के बीच ग्रामीण विकास और आजीविका सृजन के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया।
पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय:
- छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 को स्वीकृति।
- किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए भण्डार क्रय नियम-2002 में संशोधन।
- समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की शेष राशि भुगतान के लिए 3300 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- बैंक गारंटी से जुड़े स्टाम्प शुल्क के निर्धारण के लिए नया विधेयक पारित।
- छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक प्रमोशन।