MP Primary Teacher Bharti: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के मामले में राज्य शासन से पूछा है कि जब कानून पर रोक नहीं है तो ओबीसी के होल्ड किए गए पदों को अनहोल्ड क्यों नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट में इन्होंने लगाई याचिका
जबलपुर के रंजीत पटेल, कटनी के बनमाला रजक, नीतू पटेल, बुरहानपुर की योगिनी परिवाले, धार की निर्मला पाटीदार, खंडवा की हिमानी राजपाली और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, पुष्पेंद्र कुमार शाह और रूप सिंह मरावी ने पक्ष रखा।
OBC के पद होल्ड करना अनुचित
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में बताया कि राज्य सरकार जिस याचिका के आधार पर ओबीसी वर्ग के होल्ड किए गए पदों पर नियुक्तियां नहीं दे रही है, वे निरस्त हो चुकी हैं। याचिका निरस्त होने के कारण उस पर दिया गया स्थगन भी स्वत: ही समाप्त हो जाता है। ये दलील भी दी गई कि किसी भी मामले में कानून पर स्थगन नहीं दिया गया है, इसलिए पद होल्ड करना अनुचित है।
याचिका सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर
महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा कोर्ट को बताया गया कि एक अन्य याचिका में 4 मई 2020 को पारित अंतरिम आदेश के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। महाधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि उक्त याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी है।
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आदेश की अवहेलना कर रही सरकार
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सरकार पूर्व के आदेश की अवहेलना करते हुए वर्तमान में की जा रही समस्त भर्तियों में ओबीसी के 13 प्रतिशत आरक्षण को छोड़कर 60 प्रतिशत आरक्षण लागू कर रही है। ये भी कहा कि उक्त याचिका सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो जाने के कारण उसमें पारित अंतरिम आदेश निष्प्रभावी हो गया है।
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