Raipur Workers Voting Leave: छत्तीसगढ़ शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्रम विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मतदान के दिन श्रमिकों को अवकाश दिया जाएगा और उनका वेतन नहीं काटा जाएगा।
कब मिलेगा अवकाश?
श्रमिकों को 11, 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान के लिए अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश(Raipur Workers Voting Leave) निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिया जाएगा। नीचे देखें श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश..
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वेतन नहीं कटेगा
श्रम विभाग के आदेश के अनुसार, मतदान के दिन अवकाश लेने वाले श्रमिकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। इसका उद्देश्य श्रमिकों को बिना किसी चिंता के मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
निजी प्रतिष्ठानों और दुकानों में भी लागू होगा आदेश
यह आदेश न केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, बल्कि निजी संस्थानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों और अन्य व्यवसायों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
सहायक श्रम आयुक्त ने दी जानकारी
सहायक श्रम आयुक्त ज्योति शर्मा ने बताया कि इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक श्रमिक को अपने मताधिकार का पूर्ण प्रयोग करने का अवसर मिले। इसके तहत मतदान के दिन सभी कारखाने, दुकानें और समाचार पत्र स्टैंड बंद रहेंगे।
शासन का लक्ष्य
इस कदम का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। शासन ने सभी नियोक्ताओं से इस आदेश का पालन करने का अनुरोध किया है।