Indore News: इंदौर जिले के हीरा नगर थाना क्षेत्र में 7 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी मंगल पंवार को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। यह साल 2025 का पहला मृत्युदंड का मामला है। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत तिहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई, साथ ही उसे धारा 363 और 366 के तहत 3 और 5 साल का सश्रम कारावास भी दिया है।
इसके अलावा आरोपी पर 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। इस मामले में पैरवी की जिम्मेदारी प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा द्वारा की गई। न्यायालय ने पीड़िता को हुए मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए उसे 5 लाख रुपए की प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा भी की।
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क्या थी पूरी घटना?
घटना पिछले साल 27 फरवरी 20024 को हुई थी। बताते हैं मजदूरी के लिए स्कीम-136 में रहने वाले परिवार की बच्ची को आरोपी उसकी झोपड़ी से मुंह दबाकर उठा ले गया था। तब उसकी मां झोपड़ी के पीछे कपड़े धो रही थी। अचानक उसने अपनी बच्ची के चीखने की आवाज सुनी। झोपड़ी के सामने खाली प्लॉट पर एक युवक उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस बीच आसपास के लोग भी एकत्र हो गए तो आरोपी युवक वहां से भाग गया, लेकिन बाद में कॉलोनी के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी कचरा बीनने वाला है।
ED की तीसरे दिन सौरभ, चेतन और शरद से पूछताछ: केंद्रीय जेल में तीनों से 11 करोड़ कैश और 52 किलो सोना के बारे में सवाल
Saurabh Sharma ED Case: ईडी ( प्रवर्तन निदेशालय) की टीम लगातार तीसरे दिन भोपाल केंद्रीय जेल में बंद आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा से पूछताछ कर रही है। ईडी सौरभ शर्मा के जवाबों के आधार पर उसके साथी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल से सवाल कर रही है और किसी तरह 11 करोड़ कैश और 52 किलो गोल्ड की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। ईडी तीनों के जवाबों से कड़ियां जोड़कर सौरभ शर्मा की काली कमाई के स्त्रोतों और सहयोगियों का पता लगाने की फिराक में है। इससे पहले ईडी ने बुधवार और गुरुवार को भी तीनों से पूछताछ की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…