Indore DJ New Rule: इंदौर में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं इस महीने से शुरू हो रही हैं, जो अप्रैल तक चलेंगी। इस दौरान, शहर में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस वजह से जिला प्रशासन ने नॉइस पॉल्यूशन के नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।
कलेक्टर का आदेश
कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि नॉइस पॉल्यूशन को लेकर शहर में लगातार शिकायतें आ रही हैं। साथ ही, बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए यह जरूरी है कि नॉइस पॉल्यूशन से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियमों का सख्ती से पालन
प्रशासन ने नॉइस पॉल्यूशन को रोकने के लिए कई नियम जारी किए हैं:
- समय सीमा का पालन: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
- डीजे बॉक्स पर रोक: किसी भी आयोजन या जुलूस में दो से ज्यादा डीजे बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
- दुकानदारों के लिए निर्देश: डीजे बॉक्स किराए पर देने वाले दुकानदारों को किसी को भी दो से अधिक डीजे बॉक्स नहीं देना होगा। अगर वे नियम तोड़ते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
- सार्वजनिक आयोजन: सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों को भी नॉइस पॉल्यूशन के नियमों का पालन करना होगा।
प्रशासन की चेतावनी
कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे नॉइस पॉल्यूशन से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराएं।
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