Income Tax Slabs 2025: आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बड़ा एलान करते हुए आम आदमी के लिए राहत दी है।
उन्होंने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि नए टैक्स स्लैब में अब 12 लाख रुपये पर तक आम आदमी को कई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने इस दौरान नया टैक्स स्लैब भी जारी किया है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये ही रखा गया है।
ये होगा नया टैक्स स्लैब
₹0-₹12 लाख: शून्य
₹12-₹15 लाख: 15%
₹15-₹20 लाख: 20%
₹20-₹25 लाख: 25%
₹25 लाख से ज्यादा: 30%
पुराना टैक्स स्लैब
₹0-₹3 लाख: शून्य
₹3-₹7 लाख: 5%
₹7-₹10 लाख: 10%
₹10-₹12 लाख: 15%
₹12-₹15 लाख: 20%
₹15 लाख से अधिक: 30%
नए टैक्स स्लैब से होगा इतना बचत
इस नए टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs 2025) से आम आदमी को काफी बचत होने की संभावना है। इसमें 12 लाख रूपए तक की सालाना आय पर 80 हजार की बचत होगी। वहीं, 18 लाख रूपए की सालाना आय पर 70 हजार बचत होगी। साथ हीं, 25 लाख रूपए तक की सालाना आय पर 1 लाख 10 हजार की बचत होने वाली है।
पिछले वर्ष भी मिली थी कर में छूट
उल्लेखनीय है कि पिछले बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मानक कटौती सीमा बढ़ाकर नई कर व्यवस्था में बड़ा तोहफा दिया था। यह सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। अब मध्यम वर्ग को एक बार फिर से तोहफा देने के लिए नए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है।
पिछले कुछ सालों में आय करों में छूट (Income Tax Exemption)
बता दें, पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने इस तरह से आय करों में आम आदमी को छूट दी है। ध्यान देने वाली बात है कि साल 2005 में आम आदमी को 1 लाख रुपए, साल 2012 में 2 लाख रुपए टैक्स रिजाइम किया गया था। लेकिन, इस साल सरकार ने आम आदमी को 12 लाख रुपए टैक्स स्लैब फिक्स कर दिया है। यानी 12 लाख रूपये तक की कमाई पर आम आदमी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से आम आदमी में एक बार फिर खुशी की लहर है।
- 2005 में 1 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट
- 2012 में 2 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट
- 2014 में 2.5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट
- 2019 में 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट
- 2023 में 7 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट
- 2025 में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ी ब्याज पर कर छूट की सीमा
वित्त मंत्री ने कर-संबंधी कई और घोषणाएं की हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹1 लाख की जा रही है। इस प्रकार, बजट में व्यय पर TDS की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
शिक्षा के लिए भेजे गए धन पर TCS हटा दिया गया है। अधिक TDS की व्यवस्था केवल उन मामलों में की गई है जहां पैसा नहीं है। इसके अतिरिक्त, कर रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है।
Budget 2025 LIVE: 12 लाख तक कमाई पर जीरो टैक्स, 4 साल का रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे
Budget 2025 LIVE Nirmala Sitharaman Speech: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 8वां बजट कर रही हैं।। इसमें कुछ खास घोषणा होने की उम्मीद है। आम जनता से लेकर उद्योगपतियों को बजट से उम्मीद है। इस बार ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्च पर लोगों को राहत देने का ऐलान कर सकती हैं। बजट से जुड़े सभी अपडेट्स यहां पढ़ें-
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