EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब सदस्य बिना किसी डॉक्युमेंट के आसानी से अपने पर्सनल डिटेल बदल सकते हैं। इसमें जन्मतिथि, नागरिकता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, जेंडर, कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने की डेट जैसी जानकारी शामिल है। इस परिवर्तन से 3.9 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा जिनके अनुरोध लंबित थे। अब वे अपने पेंडिंग डिमांड को रद्द कर सकते हैं और उसे नई और आसान प्रक्रिया के तहत फिर से शो कर सकते हैं।
EPFO में बड़े बदलाव
EPFO ने अपने सिस्टम में कई सुधार किए हैं, जिसके कारण अब मेंबर्स बिना किसी डॉक्युमेंट के आसानी से अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट कर सकते हैं। इसमें नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम और कंपनी में प्रवेश और निकास की डेट जैसी जानकारी शामिल है। इस नये अपडेट से सदस्यों के लिए अपनी जानकारी एडिट करना आसान हो जाएगा।
कौन अपडेट कर सकता है जानकारी?
सबसे पहले EPFO सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं। यदि ये लिंक नहीं है, तो पहले दोनों को लिंक करना जरूरी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 50% जानकारी अपडेट करने के लिए अभी भी EPFO की मंजूरी की जरूरत होगी। वांकी की जानकारी सदस्य खुद अपडेट कर सकते हैं। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि शिकायतों की बढ़ती संख्या को कम किया जा सके और उनका जल्द से जल्द समाधान किया जा सके।
कैसे करें अपडेट?
अपडेट करने के लिए सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं और अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें। फिर ऊपर दिए गए ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करें। यदि आपको नाम, जन्मतिथि या लिंग जैसी जानकारी अपडेट करनी है, तो ‘Edit basic details’ ऑप्शन चुनें। आधार कार्ड के अनुसार सही डिटेल भरें और ध्यान रखें कि EPF और आधार डिटेल समान होने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आधार, पैन या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करें।
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कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1976 में कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना EDLI शुरू की।