Journalist Mahendra Bapna Accident Case: इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र बापना एक्सीडेंट केस में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया। इंदौर जिला कोर्ट ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि पत्रकार महेंद्र बापना के परिवार को 54 लाख 87 हजार 500 रुपए का मुआवजा दें। इसके साथ ही करीब 20 लाख रुपए का ब्याज भी दें।
60 दिन के अंदर मुआवजा देने का आदेश
इंदौर जिला कोर्ट ने बीमा कंपनी को 60 दिन के अंदर पत्रकार के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही बीमा कंपनी 6 प्रतिशत की दर से अलग से ब्याज देगी। पत्रकार महेंद्र बापना की पत्नी और दोनों बेटियों की ओर से इस केस की पैरवी एडवोकेट संजय मेहरा और अक्षांश मेहरा ने की थी।
70 प्रतिशत राशि पत्नी और 15-15 प्रतिशत बेटियों को मिलेगी
इंदौर जिला कोर्ट ने आदेश दिया है कि संपूर्ण क्षतिपूर्ति की 70 प्रतिशत राशि मृतक पत्रकार महेंद्र बापना की पत्नी संगीता बापना और 15-15 प्रतिशत राशि दोनों बेटियों को दी जाए।
पत्रकार महेंद्र बापना की एक बेटी नाबालिग
पत्रकार महेंद्र बापना की बेटी अर्णिमा नाबालिग है। इसलिए जिला कोर्ट ने आदेश दिया है कि पत्रकार महेंद्र की पत्नी और बेटी महिमा को 50-50 प्रतिशत राशि नगद भुगतान की जाए। वहीं नाबालिग बेटी अर्णिमा के हिस्से की राशि उसके बालिग होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाए।
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11 फरवरी 2019 को हुआ था पत्रकार महेंद्र बापना का निधन
इंदौर और मालवांचल के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र बापना की 11 फरवरी 2019 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। वे 30 सालों से पत्रकारिता जगत में सक्रिय थे और क्षेत्र के वरिष्ठ और अनुभवी क्राइम पत्रकारों में उनका नाम शामिल था। पत्रकार महेंद्र बापना इंदौर से प्रकाशित होने वाले एक सांध्य दैनिक में लंबे समय तक काम कर चुके थे।
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