EPFO Personal Information Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization- EPFO) के सदस्यों के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम आदि में सुधार करना अब और भी सरल हो गया है।
शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। सरकार ने ईपीएफओ में सुधार लागू किए हैं, जिससे सदस्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी जानकारी में स्वयं ही बदलाव कर सकेंगे।
अब सदस्य स्वयं कर सकेंगे जानकारी अपडेट
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया, ‘ईपीएफओ के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए यह प्रक्रिया अब आसान हो गई है। पहले जानकारी में बदलाव के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब सुधार लागू होने के बाद सदस्य बिना किसी बाहरी मदद के अपनी जानकारी में खुद ही बदलाव कर सकते हैं।’
शिकायतों का शीघ्र समाधान होगा
मांडविया ने यह भी कहा, ‘नाम और अन्य जानकारियों में सुधार (EPFO Personal Information Update) से जुड़ी 8 लाख से अधिक शिकायतें ईपीएफओ को प्राप्त हुई हैं। इस नए सुधार से इन शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जा सकेगा।’
उन्होंने यह भी बताया कि EPFO खाता ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है। अब सदस्य एक ओटीपी के माध्यम से आसानी से अपना खाता एक संस्था से दूसरी संस्था में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो पहले एक लंबी प्रक्रिया थी।
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सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट्स सिस्टम का रोलआउट भी पूरा
इस महीने की शुरुआत में EPFO ने बताया कि देशभर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट्स सिस्टम (सीपीपीएस) का क्रियान्वयन पूरा हो चुका है। इससे 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
नए सिस्टम के तहत लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हैं और पेंशन शुरू होने के समय वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम उन पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा है, जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह नगर में रहने लगते हैं।
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