रिपोर्ट- योगेन्द्र सिंह..
Bareilly Pakistani Woman: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शुमायला खान नाम की एक पाकिस्तानी महिला (Bareilly Pakistani Woman) ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी टीचर की नौकरी हासिल कर ली और 9 सालों तक बिना किसी रोक-टोक के काम करती रही।
यह मामला तब उजागर हुआ जब जिला शिक्षा अधिकारी बरेली रविन्द्र कुमार को एक गोपनीय शिकायत मिली, जिसके बाद जांच में इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ।
कैसे हुआ खुलासा?
जिला शिक्षा अधिकारी को मिली गोपनीय शिकायत के बाद जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि शुमायला खान (Bareilly Pakistani Woman) ने रामपुर से फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया था और इसी के आधार पर 6 नवंबर 2015 को फतेहगंज पश्चिमी के माधोपुर प्राथमिक स्कूल में टीचर के पद पर नियुक्ति पाई। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की मिलीभगत के चलते यह फर्जीवाड़ा 9 सालों तक चलता रहा।
कार्रवाई और एफआईआर दर्ज
जांच के दौरान फर्जी दस्तावेजों की पुष्टि होने के बाद शुमायला खान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही, थाना फतेहगंज पश्चिमी में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस शुमायला खान की तलाश में जुटी हुई है।
शिक्षा विभाग पर सवाल
इस घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक पाकिस्तानी नागरिक ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे न केवल सरकारी नौकरी हासिल की बल्कि 9 सालों तक वेतन भी उठाया।
शिक्षा विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में साफ नजर आ रहे हैं। विभागीय अधिकारियों की जांच में मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण शुमायला खान इतने लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के काम कर सकी।
आगे की कार्रवाई
शिक्षा विभाग अब शुमायला खान से वेतन की वसूली करने की योजना बना रहा है। साथ ही, इस मामले में शामिल अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जिलाधिकारी बरेली ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को भविष्य में इस तरह की लापरवाही न होने देने के निर्देश दिए हैं।
यह घटना खुफिया जांच एजेंसियों और शिक्षा विभाग की कार्यक्षमता पर सवाल उठाती है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होती है और प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है।
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महिला पर लगा ये धारा
मामले में जानकारी देते हुए ASP मुकेश चन्द्र मिश्रा ने बताया कि शुमायला खान ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की, लेकिन जांच के बाद उन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। ASP ने आगे कहा कि मामले में थाना फतेहगंज पश्चिम में मुकदमा अपराध संख्या 19/25 के अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भाग (बी) दर्ज किया गया है। इसमें जांच के बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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