IAS Smita-Nitish Bharadwaj Controversy: जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश की आईएएस अधिकारी स्मिता भारद्वाज की दोनों बेटियों के पासपोर्ट एक सप्ताह के भीतर नवीनीकरण करने का आदेश दिया है। दोनों बेटियों का पासपोर्ट 16 जनवरी को समाप्त होने वाला था, जिसके कारण उन्होंने भोपाल पासपोर्ट प्राधिकरण से नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। जिसे पोसपोर्ट अधिकारी ने रोक दिया था। अब कोर्ट ने पासपोर्ट रिन्यू कराने का आदेश दिया है।
नितीश भारद्वाज की आपत्ति खारिज
अभिनेता नितीश भारद्वाज की आपत्ति के कारण पासपोर्ट अधिकारी ने पासपोर्ट नवीनीकरण करने से मना किया था। इसके बाद उनकी दोनों बेटियों ने हाईकोर्ट में पिता की आपत्ति को चुनौती दी और नवीनीकरण के लिए अपने मौलिक अधिकारों की बात कही थी। जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा मौलिक अधिकार इसे रोका नहीं जा सकता है।
एक सप्ताह में पासपोर्ट होगा रिन्यू
जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल पासपोर्ट प्राधिकरण को आदेश दिया कि स्मिता भारद्वाज की दोनों बेटियों का पासपोर्ट एक सप्ताह के भीतर नवीनीकरण किया जाए। कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। अदालत की सुनवाई के दौरान, नितीश भारद्वाज ने अपनी बेटियों के दस्तावेजों पर सवाल उठाए थे और पासपोर्ट नवीनीकरण पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ सही नहीं हैं, लेकिन कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए कहा कि आपत्ति संबंधित कोर्ट में दायर की जा सकती है।
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माता-पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य नहीं होती। कोर्ट ने नवीनीकरण की प्रक्रिया 7 दिन में पूरी करने का निर्देश दिया। स्मिता भारद्वाज ने याचिका में बताया कि उनकी बेटियां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन जा रही हैं, जहां उन्हें एक कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना है। उनके पासपोर्ट 16 जनवरी को समाप्त हो रहे हैं। इसलिए पासपोर्ट जल्द से जल्द रिन्यू कराए जाएं।
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