Raipur Auto Expo RTO Discounts: रायपुर ऑटो एक्सपो (Raipur Auto Expo) में वाहनों की खरीदी पर सरकार ने बड़ी छूट देने का फैसला किया है। इसके मुताबिक स्थानीय साइंस कॉलेज ग्राउंड में ऑटो एक्सपो का आयोजन 15 जनवरी से 15 फरवरी तक किया जा रहा है। इसमें RTO गाड़ियों की खरीदी के दौरान होने वाले रजिस्ट्रेशन फीस में 50 प्रतिशत का डिस्काडंट देगी।
साय कैबिनेट में एक महीने पहले हुआ था फैसला
एक महीने पहले सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग में ऑटो एक्सपो में छूट देने का निर्णय लिया था। जिसमें ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदने वालों को लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश के सभी डीलर्स को गाड़ी खरीदने वालों को इसका फायदा देने के निर्देश दिए गए हैं।
RTO ने नोटिफिकेशन में डिस्काउंट के बारे में बताया था
ऑटो एक्सपो में वाहन छूट एवं अन्य शर्तों के बारे राज्य सरकार के नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें बताया गया कि ऑटो एक्सपो में खरीदे गए वाहनों के पंजीयन चिन्ह आवंटन के लिए वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर) के लाइफ टाइम टैक्स के भुगतान में, मोटरयान कर (Motor Vehicle Tax) में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट देना का जिक्र किया गया है।
किन शर्तों के तहत मिलेगी यह छूट?
- यह छूट ऐसे वाहनों के लिए दी जाएगी, जिन्हें ऐसे ऑटोमोबाइल व्यवसायियों द्वारा विक्रय किया जाना है, जिन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर से, ऑटो एक्सपो स्थल में वाहन विक्रय किए जाने के लिए व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। अन्य राज्यों के ऑटोमोबाइल व्यवसायी, ऑटो एक्सपो में वाहनों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हेतु पृथक से यूजर आईडी, पासवर्ड लिया जाना अनिवार्य होगा।
- रायपुर ऑटो एक्सपो से विक्रय किए गए वाहनों का पंजीयन केवल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर में कराया जाना अनिवार्य होगा। जिसके लिए फीस पृथक से निर्धारित की जाएगी ।
- ऑटो एक्सपो में विक्रय किये जाने वाले प्रत्येक वाहन के लाइफ टाइम टैक्स का भुगतान, ऑटो एक्सपो अवधि में एकमुश्त किया जाएगा। यदि कर का भुगतान ऑटो एक्सपो अवधि के बाद किया जाता है, तो कर में छूट नहीं दी जाएगी। यदि ऑटो एक्सपो में विकय तिथि से, पंजीयन के लिए पूर्ण दस्तावेज, 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो कर में छूट की पात्रता नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप टैक्स में अंतर की राशि, शास्ति और ब्याज देय होगा।
- आयोजित ऑटो एक्सपो में केवल प्रतिभागी पंजीकृत व्यवसायी के द्वारा विकय किए गए वाहनों पर टैक्स में छूट दी जाएगी। ऑटो एक्सपो में कर में छूट, प्रतिभागी ऑटोमोबाइल व्यवसायी के द्वारा वाहन पंजीयन चिन्ह आवंटित करने पर ही प्राप्त होगी।
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- टैक्स की गणना, वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जाएगी, जिसमें निर्माण लागत और विभिन्न टैक्स एवं उस पर लागू उपकर सम्मिलित होगी। व्यवसायी द्वारा दिए गए नगद अथवा व्यवसायिक छूट में, कर भुगतान की छूट नहीं रहेगी।
- प्रतिभागी व्यवसायी, ऑटो एक्सपो में विक्रय किए जाने वाले स्टॉक की सूची परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही विक्रय के पश्चात् वाहनों का ऑटो एक्सपो स्थल में डिलीवरी के पूर्व भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- ऑटो एक्सपों में विक्रय किए गए वाहनों के लिए प्रतिभागी व्यवसायियों द्वारा ‘गेटपास’ जारी करने की व्यवस्था की जाएगी।
- विक्रय से पूर्व वाहनों का आयुक्त कार्यालय द्वारा मॉडल का अनुमोदन कराना प्रतिभागी व्यवसायी के लिए अनिवार्य होगा।
- यदि प्रतिभागी व्यवसायी द्वारा आड़मान/भाड़ा करार के साथ वाहन विक्रय की जाती है, तो संबंधित वित्त पोषक का वैध व्यापार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- एचएसआरपी प्लेट को लगाने के लिए व्यवसायी द्वारा वाहन खरीददार से कोई अतिरिक्त या वस्तुबद्ध लागत प्रभारित नहीं की जाएगी।
- वाहन विक्रेताओं को स्टॉल का आबंटन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। केटेगरी अनुसार स्टॉल का निर्धारण वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा किया जाएगा।
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