MP Govt Employees News: मध्यप्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। उनके वेतन में इजाफा होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों के एरियर का रास्ता साफ हो गया है। इसके अनुसार, राज्य के निगम, कारखानों और अन्य संस्थानों में कार्यरत 20 लाख वेतनभोगी कर्मियों को 1 अप्रैल 2024 से 9 महीने के एरियर के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है।
एमपी न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा श्रमिकों के तनख्वाह में 25 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश को लागू किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी में 1625 से 2434 रुपये तक इजाफा होगा।
दरअसल, अप्रैल में बढ़ी हुई सैलरी पर इंदौर की टेक्सटाइल यूनियन की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। श्रमिक संगठन सीटू ने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 3 दिसंबर 2024 को अदालत ने स्टे हटा दिया था, जिससे वेतन बढ़ना तय हो गया है।
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हालांकि एक महीने बाद सैलरी वृद्धि के आदेश जारी नहीं हुए। सीटू के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान ने प्रमु सचिव (श्रम) और श्रमायुक्त को अदालत की अवमानना का नोटिस भेजा है। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा हुआ वेतन लागू होगा। सीटू के अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी और प्रमोद प्रधान ने मांग की है कि सरकार एरियर के साथ वेतन भुगतान का आदेश जारी करें।
अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत
कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बेमानी से नौकरी पाने वाले 232 कर्मचारियों की जॉब जा सकती है। जानकारी के अनुसार, रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए धोखाधड़ी करने वाले 24 अधिकारी-कर्मचारियों की नौकरी जाना तय है।
वहीं, 232 अधिकारियों पर कार्रवाई चालू है। विधानसभा में यह जानकारी विधायक राजेंद्र सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी मंत्री कुंवर विजय शाह ने दी। विधायक राजेंद्र ने सवाल किया था कि फेक जाति प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में 2015 से अबतक कितनी शिकायत दर्ज कराई है। उन शिकायतों की जांच में क्या कार्रवाई की गई।
जन जातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने लिखित में जानकारी देते हुए बताया कि 232 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अलग-अलग लोगों ने शिकायत की है, जिनके खिलाफ जांच चल रही है।
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