NEET PG: मध्यप्रदेश में नीट पीजी काउंसलिंग 2024 के दूसरे राउंड के सीट आबंटन पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने डॉ. आयुष श्रीवास्तव सहित 14 अन्य डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं।
4 जनवरी 2025 को घटाए क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल
नीट पीजी काउंसलिंग 2024 में शामिल होने के लिए क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल 4 जनवरी 2025 को घटा दिए गए, जिसके अनुसार अब सामान्य और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनका नीट पर्सेंटाइल 15 से ज्यादा है और रिजर्वेशन कैटेगरी के वे उम्मीदवार जिनका नीट पर्सेंटाइल 10 से ज्यादा है वे काउंसलिंग में शामिल होने के लिए पात्र घोषित किए गए हैं।
कैंडिडेट्स को दूसरे राउंड में शामिल करने की मांग
मध्यप्रदेश में नीट पीजी की दूसरे राउंड की काउंसलिंग 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है जिसमें चॉइस फिलिंग होने के बाद 7 जनवरी को सीटों का आबंटन परिणाम घोषित किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही वे उम्मीदवार जो 4 जनवरी के आदेश के पहले काउंसलिंग में शामिल होने के लिए पात्र नहीं थे और नए पर्सेंटाइल मापदंड के हिसाब से पात्र हो चुके हैं। उनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दूसरे राउंड में शामिल करने की मांग की गई।
मामले में याचिकार्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा और अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी करते हुए तर्क दिए कि याचिकाकर्ताओं को पात्र होने के बाबजूद काउंसलिंग में शामिल होने से वंचित किया जाना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
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सरकार को 2 हफ्ते में देना होगा जवाब
शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जाह्नवी पंडित ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि क्योंकि दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने को है, इस स्थिति में नए मापदंड के आधार पर पात्र हुए उम्मीदवारों को अगले (मॉप-अप) राउंड में ही शामिल किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने देर शाम विस्तृत आदेश जारी करके याचिका में नोटिस जारी करते हुए शासन से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। इसके साथ ही अंतरिम आदेश पारित करके दूसरे चरण की काउंसलिंग के सीट आबंटन परिणामों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन करने के आदेश दिए हैं।
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