MP Online Notice: मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने MP Online को नोटिस थमाया है। इसमें 15 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश हैं। 31 दिसंबर तक की डेडलाइन है। अगर 15 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए गए तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नोटिस में क्या लिखा है ?
नोटिस में लिखा है कि वर्ष 2019-20 में एमपी ऑनलाइन के साथ प्रवेश के लिए एक अनुबंध किया गया। अनुबंध की कंडिका 3 में यह बताया गया है कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य एक प्रभावी केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली का विकास, संचालन और रखरखाव करना है। यह प्रणाली प्रवेश से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी और सुविधाएं प्रदान करती है और यूजी पहले वर्ष से लेकर पीजी अंतिम वर्ष तक छात्र का पूरा रिकॉर्ड रखती है। इस अनुबंध का एक और उद्देश्य एमपी के किसी भी कॉलेज में छात्रों के नामांकन से संबंधित जानकारी को पुनः प्राप्त करना है। एमपीओ इस अनुबंध में निर्धारित सेवाएं प्रदान करेगा, और डीएचई इन सेवाओं के लिए उन नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान करेगा जिन पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई है।
भुगतान का बंटवारा
यूजी-प्रथम वर्ष और पीजी-प्रीवियस एआर (प्रथम सेमेस्टर) के सभी नए प्रवेशों के लिए पोर्टल शुल्क प्रति छात्र 80 रुपए होगा, जिसमें प्रति छात्र शेष 30 रुपए डीएचई द्वारा एमपीओ को प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रति छात्र 30 रुपये की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया तय की जाएगी और डीएचई द्वारा एमपीओ को अलग से सूचित किया जाएगा। भुगतान के इस बंटवारे का पालन किया जाएगा। प्रवेश की पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रति छात्र 80 रुपए का शुल्क केवल एक बार लिया जाएगा।
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MP Online ने नहीं किया भुगतान
मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग और MP Online के अनुबंध के मुताबिक MP Online ने विभाग को 15 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। इस बकाया राशि के भुगतान के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नोटिस दिया है।
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