MP Nursing Scam: मध्यप्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले में पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। इस पर सरकार की ओर से अभिवचन दिया गया कि 24 घंटे के भीतर आदेश का पालन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने पूर्व आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए प्रस्तुत आवेदन भी वापस ले लिया। मामला नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. जितेन शुक्ला और रजिस्ट्रार अनीता चांद को पद से हटाने से जुड़ा है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अवमानना आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को दिया था आदेश
नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में गुरुवार को लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी मामलों पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन पेश कर बताया गया कि हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन और रजिस्ट्रार को तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे। उस आदेश का पालन नहीं करते हुए मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव द्वारा दोषी अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है।
आदेश में संशोधन की थी मांग
सरकार और नर्सिंग काउंसिल की ओर से महाधिवक्ता ने आवेदन पेश कर हाईकोर्ट से उस आदेश में संशोधन करने की मांग की जिसमें चेयरमैन और रजिस्ट्रार को हटाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी कि सत्र 2024-25 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक अधिकारियों को यथावत पदस्थ रखने दिया जाए।
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हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने इस पर भारी नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ी फटकार लगाई और मौखिक रूप से कहा कि पूर्व की गड़बड़ियों में लिप्त अधिकारियों को काउंसिल में पदस्थ नहीं रखा जा सकता। इस पर सरकार ने आवेदन वापस ले लिया और आदेश का पालन करने एक दिन की मोहलत मांगी।
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