CG Clinical Establishment Act Amended: छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 में संशोधन करते हुए सभी प्रकार के चिकित्सा संस्थानों को बड़ी राहत दी है और एक नई अधिसूचना जारी की है। अब सभी प्रकार के क्लीनिक और 30 बिस्तर तक के अस्पतालों को इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के नियमों को लचीला और सरल बना दिया गया है।
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ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं लाइसेंस
नई अधिसूचना के अनुसार, अब छत्तीसगढ़ में सभी क्लिनिक को निर्धारित मापदंडों का पालन करने के लिए शपथ पत्र देने पर स्वत: लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिसे वे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इन संस्थाओं में से केवल 10 प्रतिशत का निरीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम करेगी। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसे एक माह के भीतर दूर करने की व्यवस्था होगी।
लाइसेंस देने की ये होगी प्रक्रिया
इसके अलावा, 1 से 10 बिस्तर तक के अस्पतालों को भी शपथ पत्र देने पर लाइसेंस दिया जाएगा, और इन्हें तीन महीने के भीतर निर्धारित मापदंडों को पूरा करना होगा। 11 से 30 बिस्तर तक के अस्पतालों को आवेदन करने के बाद, चिकित्सा अधिकारी द्वारा तीन महीने के भीतर निरीक्षण कर लाइसेंस जारी किया जाएगा।
यदि तीन महीने के अंदर यह निरीक्षण पूरा नहीं होता, तो ऐसी संस्थाएं स्वत: पंजीकृत मानी जाएंगी और वे ऑनलाइन लाइसेंस डाउनलोड कर सकेंगी।
5 साल बाद फिर से की जाएगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हर 5 साल बाद फिर से की जाएगी। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता और उनकी टीम ने सरकार को धन्यवाद दिया है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि चिकित्सा संस्थानों को मिलने वाली इस राहत का स्वास्थ्य व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।