Chhattisgarh HSRP Online Apply: छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों और मालिकों को नयी सुविधा मिलने जा रही है. दरअसल प्रदेश में अब वाहन मालिक अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को सुविधा के अनुसार अपने घर बुला सकते हैं.
यह सुविधा परिवहन विभाग की ओर से शुरू की गई है। राजधानी रायपुर समेत पूरे राज्य में HSRP नंबर प्लेट लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। इस कार्य के लिए विभाग ने दो अधिकृत वेंडर, मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और मेसर्स रॉस्मेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को नियुक्त किया है.
इस पहल के तहत निर्धारित दरों पर नंबर प्लेट लगाए जाएंगे।
नंबर प्लेट लगाने के लिए बने जोन
छत्तीसगढ़ के सभी परिवहन दफ्तरों को अलग-अलग जोन में बांटा गया है, ताकि लोग आसानी से घर बैठे नंबर प्लेट लगवा सकें. यह योजना 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर लागू की गई है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार, सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाना अनिवार्य किया गया है. आरटीओ रायपुर, आकाश देवांगन ने बताया कि इस नियम को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है.
परिवहन विभाग ने जारी की वेबसाइट
इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के लिए विभाग ने एक वेबसाइट जारी की है. अगर आपको घर बैठे हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग के लिए आपको https://cgtransport.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा.
ऑनलाइन बुकिंग का भुगतान करने के लिए केवल डिजिटल मोड ही दिया गया है. हर इंस्टालेशन के लिए आपको 100 रूपए का एडिशनल चार्ज देना होगा. इसके अलावा घर पहुंच सेवा के लिए भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा.
छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जरूरी: परिवहन आयुक्त ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का होगा पालन
छत्तीसगढ़ में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस मामले में सोमवार को परिवहन आयुक्त ने वेंडरों की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया और कहा कि अब वाहन पर HSRP लगाना ही होगी।
यहां बता दें, राज्य में अप्रैल 2019 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों पर HSRP चिन्ह लगाना अनिवार्य है।