MP Blackmail Rajasthan Judge Case: जज को ही ब्लैकमेल कर रही महिला और उसका साथी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। नीमच के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेशकुमार शर्मा ने राजस्थान के न्यायाधीश को ब्लैकमेल कर उनसे एक करोड़ रुपए व एक मकान मांगने वाली एक महिला एवं एक अन्य आरोपी को 7-7 साल सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
ये है पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र पोरवाल ने बताया कि फरियादी राजस्थान में न्यायाधीश हैं। उन्होंने थाना नीमच कैंट में आवेदन दिया कि उनको अवनी वैष्णव ने फेसबुक आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करने लगी।
वे सितंबर 2019 में सवाई माधोपुर में पदस्थ थे। उस समय अवनी आई और स्वयं को नीमच का प्रतिष्ठित एडवोकेट बताते हुए सवाई माधोपुर में गणेश मंदिर के दर्शन कराने के लिए निवेदन किया तो अपने स्टॉफ से बोलकर दर्शन कराए।
सलाखों के पीछे पहुंची नीमच की ब्लैकमेलर महिला: राजस्थान के जज से की थी एक करोड़ रुपए और मकान की मांग
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इसके बाद वह उनसे टेलीफोन से बातचीत करने लगी। जब ज्यादा बात करने से मना किया तो जनवरी 2020 में अवनी का कॉल आया और रोज बात करने के लिए दबाव डालने लगी। बोली वह झूठे अपराध में फंसा देगी।
एक आरोपी अब भी फरार
चालान पेश होने के बाद नीमच कोर्ट में करीब चार वर्ष तक केस चला। महिला और उसके साथी को जेल भेज दिया गया जबकि एक आरोपी फरार है।
बता दें कि आरोपी महिला मध्य प्रदेश के नीमच जिले की डीकेन कस्बे की युवती है। जिसने न्यायाधीश को फसाने पहले फेसबुक पर फर्जी नाम से आईडी बनाई थी और फिर जज से दोस्ती की।
पैसे एठने जज को नीमच बुलवाया
जज ने जब बातचीत करने से मना किया तो महिला ने पहले धमकियां देना शुरू की और बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी की हिम्मत तो देखिए कि पैसे ऐंठने के लिए वह जयपुर तक पहुंच गई, बात नहीं बनी तो बाद में जज को नीमच ही बुलवाया।
ब्लैकमेलिंग के इस गोरखधंधे में युवती ने दो और लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन नीमच में न्यायाधीश ने सीधे पुलिस थाने का रुख किया और सबूतों के साथ महिला और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया।
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बड़े पैमाने पर की है ठगी
आरोपी का असली नाम अंजू बैरागी है और फर्जी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तैयार कर बड़े पैमाने पर ठगी करती है। मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेशकुमार शर्मा ने अरुणा उर्फ अवनी उर्फ अंजू पिता महेश बैरागी (36) निवासी नीमच को 7 वर्ष सश्रम कारावास व 11 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।