CG DLEd Teachers Recruitment Dispute: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का विवाद अभी थम नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी अभी तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। ऐसे में विवादित सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार को अंतिम अवसर दिया है।
सरकार को 15 दिनों के अंदर DLEd डिग्रीधारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। वहीं सरकार की ओर से 2885 पदों की लिस्ट पेश की है। इस पर जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य सरकार व हस्तक्षेप कर्ताओं की सभी आपत्तियों को खारिज किया है।
नियमों को दरकिनार कर की नियुक्ति
छत्तीसगढ़ शासन ने BEd डिग्रीधारी (CG DLEd Teachers Recruitment Dispute) अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियमों को दरकिनार कर दे दी है। इनको सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किया गया है। इस मामले में डीएलएड डिग्रीधारी कैंडिडेट्स ने याचिका दायर की।
इसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को अवैध बताया। इस मामले में कोर्ट ने अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने आदेश जारी किया। इसके बाद राज्य सरकार ने नियुक्ति निरस्त नहीं की। इधर DLEd अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं किया। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने फिर से राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर की है।
कार्ट के निर्देश, लेकिन प्रक्रिया लंबित
हाईकोर्ट ने सुनवाई (CG DLEd Teachers Recruitment Dispute) के दौरान नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट सरकार की पहले ही एसएलपी खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर कई बार निर्देश दिए, लेकिन अभी भी प्रक्रिया लंबित ही है। सरकार के वकील ने मिड सेशन में नई नियुक्तियों से परेशानी आने की बात कही। इस पर कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समय बढ़ाने का अधिकार हाईकोर्ट को नहीं रह जाता है।
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पहले 21 दिनों में सूची तैयार करने कहा था
बता दें कि हाईकोर्ट (CG DLEd Teachers Recruitment Dispute) के द्वारा पहले भी शासन को डीएलएड धारियों की चयन सूची प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद पिछली सुनवाई के दौरान 21 दिनों के लिस्ट तैयार करने कहा गया। इसके बाद सरकार ने समय सीमा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की।
इससे नाराज जस्टिस अरविंद वर्मा ने कहा आदेश का पालन कब होगा, बता दें, अब इस केस में कोई बहानेबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कुछ नहीं करना है तो या तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे आर्डर ले आएं या आदेश का पालन करें।
2855 बीएड डिग्रीधारियों की जाएगी नौकरी
बता दें कि राज्य सरकार ने BEd डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों (CG DLEd Teachers Recruitment Dispute) को नौकरी से बाहर करने की प्रोसेस पूरी कर रही है, यह प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है। प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की लिस्टिंग की गई है।
इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी गई है। इसमें राज्य सरकार ने 2855 शिक्षकों की सूची हाईकोर्ट को प्रस्तुत की है। केस की सुनवाई में DLEd डिग्रीधारियों की ओर से कहा कि सरकार ने सूची बना ली है। लेकिन, आदेश जारी नहीं किया गया है।
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