Bhopal Railways: रेल यात्रा के दौरान बिना किसी ठोस कारण के अलार्म चेन पुलिंग करने पर भारी जुर्माना लगेगा। बिना उचित कारण चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ 6 दिसंबर से भोपाल रेल मंडल द्वारा सख्त अभियान शुरू किया जा रहा है।
रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने कहा कि अवैध चेन पुलिंग पर जुर्माना लगाने के साथ ट्रेन रोकने का खर्च वसूला जाएगा। अब किसी यात्री ने बिना कारण के चेन खींचा तो उसे डिटेंशन का खर्च चुकाना होगा। रेलवे ने यह लागत आठ हजार रुपये प्रति मिनट तय की है।
ट्रेन पुलिंग पर कितना लगेगा जुर्माना?
रेलवे के सख्त अभियान के तहत यदि किसी ने बिना कारण चेन पुलिंग की। ट्रेन पांच मिनट के लिए रुकी तो जुर्माना 40 हजार 500 रुपये लगेगा। 10 मिनट के लिए रुकी तो 80 हजार 500 रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा। यह लागत बढ़ भी सकती है, क्योंकि चेन पुलिंग के कारण अन्य ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। जिनका डिटेंशन चार्ज वसूला जाएगा जो एक लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
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इन कारणों पर मान्य होगी चेन पुलिंग
दो परिस्थितियों में अलार्म चेन पुलिंग मान्य मानी जाएगी। पहली यात्री की जान को खतरा हो, गिरने की स्थिति में हादसा टालने के लिए और दूसरा 10 साल से कम उम्र के बच्चों या 60 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को छूट जाना या वे चढ़ नहीं पाए है। इसके अलावा अन्य कारण अवैध माने जाएंगे।
अगर चेन पुलिंग के दौरान यात्री ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश करता है, तो उसे दोषी माना जाएगा।रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जागरुक करने के लिए पोस्टर और जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
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चेन पुलिंग के मामलों में आएगी कमी
भोपाल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने कहा कि नए नियम से चेन पुलिंग के मामलों में कमी आएगी। रेलवे समयबद्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। यात्रियों से अपील है कि बिना उचित कारण चेन ना खींचे। इससे न सिर्फ ट्रेन समय पर चलेगी, बल्कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।