बिलासपुर:आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,अलग-अलग जिलों में चल रही थी भर्ती की प्रक्रिया, याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ लगाई थी याचिका. अभ्यर्थी के पिता बेदराम टंडन ने लगाई थी याचिका, रिटायर्ड कर्मचारियों के पुत्रों को दी गई थी छूट, लंबाई और सीने की माप समेत 9 बिंदुओं में दी गई थी छूट, नियम में शिथिलता के खिलाफ लगाई गई थी याचिका. हाईकोर्ट ने माना:आम जनता के साथ भेदभाव, आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों में भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक.