Bilaspur High Court: हाईकोर्ट में पैरोल पर गए कैदियों की वापसी न होने के मामले में सुनवाई हुई। इस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच ने सख्त रुख अपनाया।
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सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट (Bilaspur High Court) को बताया कि हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2024 के आदेश का पालन किया गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने जेल के डीजीपी से ताजा रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा।
पैरोल पर गए थे 83 कैदी
सुनवाई के दौरान डीजीपी जेल ने शपथ पत्र में बताया कि 83 कैदी पैरोल पर गए थे, जिनमें से 10 को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 की मौत हो चुकी है और बाकी 70 कैदी अब भी लापता हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद, डीजीपी जेल ने 23 अक्टूबर 2024 को सभी पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया था कि वे रोजाना इस मामले की रिपोर्ट भेजें।
मुख्य न्यायाधीश ने डीजीपी जेल से ताजा शपथ पत्र में रिपोर्ट पेश करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2024 को होगी।
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