MP Sarkari Bharti: मध्यप्रदेश में बीजेपी की मोहन यादव सरकार ने विभिन्न विभागों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों के खाली पदों की भर्ती पर लगी रोक हटाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए सोमवार 18 नवंबर को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं।
पांच साल में 2.50 लाख नौकरियों की दिशा में कदम
वित्त विभाग ने यह कदम बीजेपी सरकार के संकल्प 2024 में शामिल ‘रोजगार के अवसर’ के वादे पर अमल के लिए लिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र 2024 में यह वादा किया गया था कि प्रदेश में अगले 5 साल में ढाई लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा का कैलेंडर भी जारी किया जाएगा।
5 प्रतिशत से ज्यादा पदों की भर्ती पर रोक का सर्कुलर स्थगित
सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के खाली पद भरने के लिए वित्त विभाग ने वर्ष 2021 में जारी किए गए अपने उस पूर्व सर्कुलर को भी स्थगित कर दिया है, जिसमें स्वीकृत पदों के आधार पर सिर्फ 5% पदों पर ही भर्ती करने के लिए विभागों को अधिकृत किया गया था। वित्त विभाग के 13 अगस्त 2021 को जारी किए गए इस सर्कुलर को वर्ष 2028- 29 तक के लिए स्थगित किया गया है।
ऐसे भरे जाएंगे सीधी भर्ती के खाली पद
वित्त विभाग के नए सर्कुलर के मुताबिक सरकारी विभागों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के खाली पदों की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर इस प्रकार की जाएगी। वित्त विभाग के नए सर्कुलर के अनुसार सभी विभागों के प्रत्येक संवर्ग में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के खाली पदों की गणना की जाएगी। विभागों के ऐसे संवर्ग जिसमें खाली पदों की संख्या 1 से 50 तक है, उन पदों की पूर्ति दो चरणों में की जाएगी। अर्थात 50 फीसदी पद चालू वित्त वर्ष 2024-25 में एवं बाकी के 50 फीसदी पद अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में भरे जाएंगे।
51 से 200 पदों पर भर्ती का ये फॉर्मूला
विभागों में ऐसे संवर्ग के खाली पद जिनकी संख्या 51 से 200 तक है उनकी भर्ती तीन चरणों में एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी। ऐसे संवर्गों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या की गणना का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सीधी भर्ती के खाली पदों की संख्या में सीधी भर्ती के कुल पदों का भाग देकर इसमें 100 का गुणा किया जाएगा। इस फॉर्मूले के अनुसार यदि खाली पदों की संख्या 33% से कम है तो सभी खाली पदों की भर्ती एक बार में ही की जाएगी। यदि खाली पदों की संख्या 33% अथवा इससे अधिक और 66% से कम है तो पहले साल यानी वर्ष 2024-25 में 8 फीसदी पद, दूसरे वर्ष यानी 2025-26 में 46 फीसदी पद एवं तीसरे वर्ष यानी 2026-27 में 46 फीसदी पद भरे जाएंगे। यदि खाली पदों की संख्या 66% से अधिक है तो पहले वर्ष यानी 2024-25 में 8 फीसदी पद, दूसरे वर्ष 2025-26 में 31 फीसदी पद, तीसरे वर्ष 2026-27 में 31 फीसदी पद एवं चौथे वर्ष यानी 2027-28 में 30% खाली पद भरने की अनुमति होगी।
पद 200 से ज्यादा तो ये होगा भर्ती का फॉर्मूला
सीधी भर्ती के ऐसे संवर्ग जिनके खाली पदों की संख्या 200 से अधिक है, वहां इन पदों पर भर्ती के लिए यह फार्मूला तय किया गया है। निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पदों की गणना सीधी भर्ती के खाली पदों की संख्या में सीधी भर्ती के कुल पदों का भाग देकर उसमें 100 का गुणा कर भर्ती के पदों की संख्या तय की जाएगी। इस फॉर्मूले के अनुसार यदि खाली पदों की संख्या 25 फीसदी से कम है तो एक बार में ही खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि खाली पदों की संख्या 25% से अधिक लेकिन 50% से कम है तो इन पदों पर भर्ती इस प्रकार की जाएगी। पहले वर्ष यानी 2024-25 में 8% खाली पद भरे जाएंगे। दूसरे वर्ष 2025-26 में 40 फीसदी खाली पद भरे जाएंगे। तीसरे वर्ष 2026-27 में 46 फीसदी खाली पदों को भरने की अनुमति होगी।
फॉर्मूले के अनुसार यदि खाली पदों की संख्या 50% अथवा इससे अधिक होगी तो पहले वर्ष यानी 2024- 25 में 8 फीसदी पद भरने की अनुमति दी गई है। दूसरे वर्ष यानी 2025- 26 में 31 फीसदी पद, तीसरे वर्ष 2026-27 में 31 फीसदी पद और चौथे वर्ष 2027-28 में 30 फीसदी पद भरने की अनुमति वित्त विभाग ने जारी की है।
यदि खाली पदों की संख्या 75 फीसदी अथवा इससे अधिक है तो पहले वर्ष यानी 2024-25 में 8% खाली पद भरने की अनुमति होगी। दूसरे वर्ष यानी 2025-26 में विभाग 23% खाली पद भर सकेंगे। तीसरे वर्ष यानी 2026-27 में 23% खाली पद भरने की अनुमति दी गई है। चौथे वर्ष यानी 2027-28 में 23 फीसदी खाली पद भरे जा सकेंगे। पांचवें वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2028-29 में 23 फीसदी खाली पद भरने की अनुमति दी गई है।
ड्राइवरों के पद पर भर्ती के ये दिशा-निर्देश
वित्त विभाग के नए सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि विभागों में डाइंग कैडर घोषित किए जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाएगी। इसके अलावा सरकारी विभागों में अनुबंध वाहनों के लिए वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं होगी। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन हैं, वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से ही ड्राइवर रख सकेंगे। सरकार के ऐसे विभाग जहां वाहन चालकों के खाली पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है वे जरूरी तथ्यों के साथ प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत कर मंजूरी हासिल कर सकेंगे।
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ऐसे होगी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति
सरकार के ऐसे विभाग और कार्यालय जहां चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जरूरत होगी वहां आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की सेवाएं प्राप्त करने की कार्यवाही करने की अनुमति दी गई है। सरकार के ऐसे विशेष विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर सीधी भर्ती आवश्यक है उन्हें तथ्यों के साथ वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत कर आवश्यक अनुमति हासिल करनी होगी।
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