CG Property Registry: छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण राहत का ऐलान किया है। अब यदि किसी संपत्ति की खरीद-बिक्री गाइडलाइन दर से अधिक कीमत पर होती है, तो रजिस्ट्री शुल्क केवल गाइडलाइन दर के आधार पर लिया जाएगा।
इसका लाभ उन परिवारों को होगा जो बैंक से लोन लेकर संपत्ति खरीदते हैं, क्योंकि इससे वे वास्तविक मूल्य के आधार पर लोन प्राप्त कर सकेंगे।
कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बदलाव से विशेष रूप से वे लोग लाभान्वित होंगे, जो संपत्ति खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं।
पहले, जब संपत्ति का सौदा गाइडलाइन दर से ज्यादा रकम में होता था, तो रजिस्ट्री शुल्क उस अधिकतम राशि पर लिया जाता था। उदाहरण के लिए, यदि किसी संपत्ति का गाइडलाइन मूल्य 6 लाख रुपये था और सौदा 10 लाख रुपये में हुआ, तो रजिस्ट्री शुल्क 10 लाख रुपये की कीमत पर लिया जाता था, जो 40 हजार रुपये होता था (4% के हिसाब से)।
इस नए नियम के तहत लिए जाएगा रजिस्ट्री शुल्क
लेकिन अब इस नए नियम के तहत, यदि गाइडलाइन मूल्य 6 लाख रुपये है और सौदा 10 लाख रुपये में होता है, तो रजिस्ट्री शुल्क 6 लाख रुपये के 4% के हिसाब से लिया जाएगा, यानी केवल 24 हजार रुपये। इस तरह, 16 हजार रुपये की बचत होगी।
इस निर्णय से न केवल मध्यम वर्गीय परिवारों को बैंक लोन के लिए अधिक सुविधा मिलेगी, बल्कि संपत्ति बाजार में पारदर्शिता और स्पष्टता भी बढ़ेगी। इससे वास्तविक मूल्य को दर्शाने का चलन भी प्रोत्साहित होगा।