MP Fire Safety Tax: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार जल्द हीं लोगों पर एक और टैक्स का बोझ डाल सकती है. दरअसल, सरकार ने जल्द हीं प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने पर विचार कर रही है। इस एक्ट के मसौदे में फायर सेफ्टी टैक्स के प्रावधान की बात रखी गई है। इसमें फायर पुलिस के गठन का भी प्रस्ताव है। इस मसौदे को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार किया है।
पिछले पांच साल से चल रही है ‘फायर सेफ्टी एक्ट’ लाने की क़वायद
बता दें, मध्यप्रदेश सरकार में काफी दिनों से ‘फायर सेफ्टी एक्ट’ लागू करने की कवायद चल रही है। लेकिन, अब इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है और विधि विभाग ने इसे स्वीकृति भी दे दी है। इसके लिए आने वाले समय में राज्य शासन के वरिष्ठ सचिवों की बैठक हो सकती है। हालांकि, इसका ड्राफ्ट 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।
MP Fire Safety Tax: क्या है इसमें विशेष?
यदि कहीं आग लगती है तो फायर पुलिस उसी तरह काम करेगी, जैसे रेगुलर पुलिस करती है। फायर सेफ्टी एक्ट के ड्राफ्ट में नॉर्म्स का पालन न करने पर सजा और जुर्माने के प्रावधान के साथ फायर सेफ्टी डायरेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। डायरेक्टर फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरा होने पर एनओसी जारी कर सकेगा। कई अन्य राज्यों में इस एक्ट को पहले हीं लागू किया जा चुका है। अगर यह एक्ट लागू होता है तो संपत्ति कर के साथ-साथ फायर सेक्टी टैक्स भी देना पड़ सकता है।
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मसौदे में इन चीजों का है जिक्र:
1.फायर सेफ्टी नहीं तो लग सकता है 10 हजार तक का जुर्माना
2.सार्वजनिक आयोजन के लिए भी फायर एनओसी अनिवार्य
3.हर साल लेना होगा यूटिलिटी सर्टिफिकेट
4.नए फायर स्टेशन बनेंगे, 250 कर्मचारी मर्ज होंगे
5.कारखानों, बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी अफसर जरूरी
6. तीन घंटे की सूचना पर होगी जांच
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