Nagar Nigam Officer Salary Half: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उज्जैन नगर निगम को ठेकेदार विमल जैन को चार सप्ताह में पूरा भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर भुगतान नहीं होता है, तो अधिकारियों का वेतन आधा कर दिया जाए। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने उज्जैन नगर निगम की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाया और सरकार को जांच के लिए निर्देश दिए हैं।
ठेकेदार को पेमेंट नहीं देने पर हाईकोर्ट सख्त
दरअसल उज्जैन नगर निगम (Ujjain Nagar Nigam) ने ठेकेदार विमल जैन को चार साल पहले तालाब सौंदर्यीकरण का ठेका दिया था। विमल जैन ने ठेका लेने के बाद काम में 70 लाख रुपये खर्च किए। इसके बाद निगम ने आर्थिक हालातों का हवाला देकर काम रोक दिया। साथ ही ठेकेदार को 70 लाख रुपए पेमेंट नहीं दी। इसपर विमल जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने नगर निगम की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाया और कहा कि अगर निगम भुगतान नहीं कर सकता है, तो सरकार इसे अपने अधीन ले। कोर्ट ने नगर निगम को चार सप्ताह में भुगतान करने का आदेश दिया।
जब तक ठेकेदार का पमेंट न हो अधिकारियों की सैलरी हॉफ
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उज्जैन नगर निगम को चार सप्ताह के भीतर ठेकेदार विमल जैन को पूरा भुगतान करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा। इसके अलावा, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जब तक ठेकेदार को भुगतान नहीं हो जाता, तब तक अधिकारियों का वेतन आधा कर दिया जाए।
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निगम कमिश्नर ने बताई थी फंड की कमी
नगर निगम द्वारा 2020 से भुगतान नहीं करने के मामले में जनवरी 2024 में याचिका दायर की गई थी। नगर निगम ने फंड की कमी का हवाला देते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस मामले में अब तक पांच सुनवाई हो चुकी हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से अभी तक कोई फाइल नहीं दाखिल की गई है। निगम कमिश्नर ने एक शपथ पत्र दिया है, जिसमें फंड की कमी की बात कही गई है।