MP Varg 3 Teacher Bharti: प्राथमिक यानी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। हाईकोर्ट ने 30 दिनों के अंदर ट्राइबल विभाग को 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति (MP Varg 3 Teacher Bharti) देने के आदेश दिए हैं।
यदि विभाग ऐसा नहीं करता है तो उसे एक हलफनामा देकर इसके पीछे के कारण को बताना होगा। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 वर्ग 3 उम्मीदवार प्रवीण कुमार, करण कलमे, आकाश खड़िया सहित 23 अभ्यर्थियों ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच में 5 नवंबर 2023 को सुनवाई हुई। जिसके बाद ये निर्देश दिये गए।
भर्ती को लेकर ये है पूरा विवाद
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की प्रथम काउंसलिंग मार्च 2023 में हुई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 11098 और ट्राइबल विभाग के 7429 पदों पर भर्ती (MP Teacher Recruitment) की गई। इसके बाद दूसरी काउंसलिंग अगस्त 2023 में शुरु हुई। जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7500 और ट्राइबल डिपार्टमेंट के 807 पदों के साथ ट्राइबल के ही 1696 प्रयोगशाला शिक्षकों के पदों को शामिल किया गया।
ट्राइबल विभाग ने दूसरी काउंसलिंग में प्रयोगशाला शिक्षक के 1696 पद तो भर्ती (MP Teacher Recruitment) के लिए बता दिए, लेकिन इन पदों पर कभी नियुक्ति की ही नहीं। जनजाति कार्य विभाग के ये पद आज भी रोस्टर की साइट TRC पोर्टल पर दर्ज हैं। उम्मीदवारों ने इन पदों पर भर्ती की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया।
पहले DPI के विरुद्ध लगाई थी याचिका
उम्मीदवारों ने पहले इसी मामले को लेकर डीपीआई के विरुद्ध याचिका लगाई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक संयुक्त काउंसलिंग थी और संयुक्त काउंसलिंग में लीड डिपार्टमेंट स्कूल शिक्षा विभाग होता है।
इसलिए हाईकोर्ट ने डीपीआई को निर्देश जारी किये हैं। यही कारण है कि पद ट्राइबल विभाग के होने के बावजूद पहले याचिका डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय के विरुद्ध लगाई गई थी।
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डीपीआई ने कोर्ट में ये जवाब किया सबमिट
18 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने दो माह के अंदर डीपीआई को प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति (MP Teacher Recruitment) देने का आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा कि यदि विभाग ऐसा नहीं कर पाता है तो वह इसके पीछे का कारण भी बताएगा।
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) November 7, 2024
मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ संयोजक मंगल सिंह ने बताया कि मामले में डीपीआई ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि ये पद ट्राइबल विभाग के हैं और इसलिए इनकी भर्ती भी ट्राइबल विभाग को ही करना है। जिसके बाद उम्मीदवारों ने एक नई याचिका ट्राइबल विभाग के विरुद्ध लगाई।
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30 दिनों में हो जाएगा भर्ती का फैसला
लोक शिक्षक संचालनालय हाईकोर्ट में अपना जवाब पहले ही दे चुका है। वहीं अब ट्राइबल विभाग को भी 30 दिन की मोहलत मिली है। विभाग या तो नियुक्ति देगा नहीं तो नियुक्ति नहीं देने का लिखित में कारण बताएगा।
ट्राइबल विभाग इस भर्ती को डीपीआई पर भी नहीं टाल सकता, क्योंकि डीपीआई कोर्ट में पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुका है। ऐसे में उम्मीदवारों का दो साल से नियुक्ति का इंतजार अब खत्म हो सकता है।